यूपी के किसान अब 31 दिसंबर तक ले सकते है पीएम फसल बीमा का लाभ
01 दिसंबर 2025, भोपाल: यूपी के किसान अब 31 दिसंबर तक ले सकते है पीएम फसल बीमा का लाभ – उत्तर प्रदेश के किसान अब 31 दिसंबर तक पीएम फसल बीमा का लाभ ले सकेंगे. पहले इसकी तारीख 1 दिसंबर थी लेकिन सरकार ने अब इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया है.
राज्य सरकार ने किसानों से कहा है कि प्राकृतिक आपदा से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए वे फसल बीमा जरूर करा लें. गेहूं, चना, सरसों समेत अन्य फसलों के किसानों ने बीमा कराने में रुचि दिखाई है. सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा योजना का लाभ देने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है. खेती में मेहनत किसान करता है, लेकिन बारिश, ओले या तूफान अगर फसल बर्बाद कर दे तो किसान को बड़ा नुकसान होता है. ऐसे में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है. इस योजना के तहत किसान सिर्फ कुछ रुपये देकर अपनी फसल का बीमा कर सकते हैं और फसल खराब होने पर मुआवजा पा सकते हैं. राज्य सरकार के अनुसार हर जिले के लिए फसल के हिसाब से बीमा प्रीमियम और भुगतान राशि अलग-अलग है. किसानों को फसलों का बीमा कराने के लिए केवल 1.5 फीसदी प्रीमियम का भुगतान करना है. गेहूं फसल के लिए किसानों को प्रति हेक्टेयर के हिसाब लगभग 1326 रुपये प्रीमियम देना होगा. अगर उनकी फसल को नुकसान होता है तो क्लेम 88400 रुपये मिलेगा. इसी तरह चना और सरसों फसल के लिए बीमा प्रीमियम और भुगतान राशि भिन्न होगी.
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मुताबिक सबसे पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आधिकारिक साइट pmfby.gov.in पोर्टल पर जाएं. वहां होमपेज पर किसान कॉर्नर टैब पर क्लिक करें और उसमें से गेस्ट फार्मर , बैंक पासबुक में दर्ज नाम, पता और बैंक खाता संख्या भरें. सबमिट करने के बाद एक यूजर आईडी मिलेगी, जिससे आप आगे लॉगिन कर सकेंगे. अब उसी किसान कॉर्नर में जाकर यूजर आईडी से लॉगिन करें और मोबाइल नंबर से ओटीपी वेरिफिकेशन करें. लॉगिन के बाद एक नया फॉर्म खुलेगा, जिसमें आपको अपनी फसल का प्रकार (जैसे खरीफ), खेत का क्षेत्रफल और बोई गई फसल का नाम भरना होगा. सारी जानकारियां ध्यान से भरें और अंत में सबमिट पर क्लिक कर आवेदन पूरा करें.
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