ऋणी तथा अऋणी किसान 31 दिसम्बर तक करा सकते हैं फसल बीमा
16 दिसंबर 2024, रायसेन: ऋणी तथा अऋणी किसान 31 दिसम्बर तक करा सकते हैं फसल बीमा – प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले में रबी मौसम 2024-25 में फसलों का बीमा प्रारंभ हो गया है। शासन द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत रबी 2024-25 के लिए अधिसूचित क्षेत्र की अधिसूचित फसलों का फसल बीमा के लिए बैंकों द्वारा ऋणी तथा अऋणी कृषक अंश प्रीमियम राशि लिये जाने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2024 निर्धारित की गई है। कृषक , रबी 2024-25 की अधिसूचित फसल गेहूं सिंचित, चना एवं मसूर का बीमा कराकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं ।
उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल का बीमा करने के लिये जिले में रबी अधिसूचित फसलों के लिए गेहूं सिंचित प्रीमियम राशि 540 रुपए प्रति हेक्टेयर निर्धारित है। इसी तरह चना के लिये 525 रुपए प्रति हेक्टेयर तथा गेहूं असिंचित के लिए 330 रुपए प्रति हेक्टेयर, मसूर के लिए 481 रूपए तथा राई/सरसों के लिए 405 रुपए प्रति हेक्टेयर है। ऋणी कृषकों का बीमा संबंधित बैंकों के माध्यम से किया जा रहा है। अऋणी कृषक अधिसूचित फसलों का बीमा बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर एवं अधिकृत बीमा कंपनी के प्रतिनिधि के माध्यम से स्वैच्छिक रूप से करवा सकते हैं। फसल बीमा के लिए भू-अधिकार पुस्तिका की छायाप्रति, सक्षम अधिकारी द्वारा बुवाई प्रमाण-पत्र (पटवारी अथवा ग्राम पंचायत द्वारा प्रदाय किया जाएगा), पूर्णतः भरा हुआ प्रस्ताव फार्म, पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड तथा बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ प्रीमियम राशि जमा कर फसल बीमा का लाभ ले सकते हैं।
किसान यह विशेष ध्यान रखें – कृषि विकास विभाग ने बताया कि ऋणी कृषक जिनका एक से अधिक बैंक शाखाओं में केसीसी हैं, ऐसी स्थिति में एक बैंक को छोड़कर अन्य बैंक शाखाओं से बीमांकन की अंतिम तिथि से 7 दिवस पूर्व बैंक को लिखित में तथा निर्धारित प्रपत्र में जानकारी भरकर प्रीमियम नहीं काटने का आवेदन प्रस्तुत करना होगा। बैंकों /समितियों से बीमा कराते समय कृषक यह सुनिश्चित कर लें कि बैंकों द्वारा आपकी भूमि की तहसील, ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर सही लिखा गया है।
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