उमरिया : खाद विक्रेता एमआरपी दर पर ही बेचें खाद, क़ानूनी कार्रवाई की चेतावनी
07 जुलाई 2026, उमरिया: उमरिया : खाद विक्रेता एमआरपी दर पर ही बेचें खाद, क़ानूनी कार्रवाई की चेतावनी – उप संचालक कृषि संग्राम सिंह मरावी ने बताया कि म०प्र० शासन द्वारा निर्देश जारी किए गये है तथा जिला प्रशासन द्वारा जिले के समस्त निजी एवं सहकारी क्षेत्र के उर्वरक (खाद) विक्रेताओं को सभी उर्वरक विक्रेताओं को स्पष्ट रूप से सचेत किया गया है कि वे उर्वरक की बोरियों पर दर्ज अधिकतम खुदरा मूल्य पर ही खाद का विक्रय सुनिश्चित करें। किसी भी परिस्थिति में निर्धारित दर से एक भी रुपया अधिक वसूल नहीं किया जा सकता। सभी प्रकार के उर्वरक (यूरिया, डीएपी, एनपीके, एसएसपी आदि) केवल बोरी पर छपे निर्धारित रेट पर ही बेचे जाएंगे। प्रत्येक किसान को खाद का विक्रय अनिवार्य रूप से पीओएस मशीन के माध्यम से किया जाए और उन्हें पक्की रसीद (कैश मेमो) दी जाए।
उन्होंने कहा कि यदि कोई भी विक्रेता किसानों से निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर खाद बेचते हुए पाया जाता है, या खाद की कालाबाजारी जमाखोरी में लिप्त मिलता है, तो उसके विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, की धाराओं के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें दुकान का लाइसेंस निलंबन निरस्तीकरण और एफआईआर दर्ज कराना शामिल है। विभाग के मैदानी अधिकारियों एवं निरीक्षण दलों द्वारा जिले की सभी खाद दुकानों का लगातार औचक निरीक्षण किया जा रहा है। उन्होने कहा कि अधिक मूल्य की मांग किए जाने पर किसान विकासखंड या जिला स्तर पर कृषि विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
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