State News (राज्य कृषि समाचार)

ब्याज में छूट के प्रावधान की अधिकतम सीमा सात वर्ष की गई

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16 अगस्त 2023, उज्जैन: ब्याज में छूट के प्रावधान की अधिकतम सीमा सात वर्ष की गई – उप संचालक उद्यान श्री पीएल कनेल ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत अन्तर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना में पूर्व में स्वीकृत प्रक्रियाधीन अथवा पात्र प्रकरणों को कृषि अवसंरचना निधि के साथ कन्वर्जन करते हुए दो करोड़ तक की लाभ राशि स्वीकृत होने पर 3 प्रतिशत ब्याज में छूट का प्रावधान की अधिकतम सीमा सात वर्ष तक के लिये की गई है।

योजना अंतर्गत शासन एवं बैंकिंग संसाधनों के मध्य हुए करार के अनुसार ब्याज की अधिकतम दर 9 प्रतिशत होगी। पूर्व लाभान्वित उद्यमी योजना का लाभ लेने के लिये डीआरपी के माध्यमों से एआईएफ पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।

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