फसल खराब हुई तो 72 घंटे में दें सूचना, खड़ी फसल और कटाई के बाद के नुकसान पर भी मिलेगा दावा लाभ
29 सितंबर 2026, भोपाल: फसल खराब हुई तो 72 घंटे में दें सूचना, खड़ी फसल और कटाई के बाद के नुकसान पर भी मिलेगा दावा लाभ – प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को फसल नुकसान की स्थिति में समय पर सूचना देने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। किसानों को फसल बीमा से संबंधित जानकारी, सहायता और फसल नुकसान की सूचना के लिए टोल-फ्री नंबर 14447 पर संपर्क करने की सलाह दी गई है।
मध्यप्रदेश कृषि विभाग के अनुसार, यदि खड़ी फसल को स्थानीय आपदा के कारण नुकसान होता है तो किसान व्यक्तिगत आधार पर नुकसान की सूचना दे सकते हैं। स्थानीय आपदाओं में ओलावृष्टि, जलभराव, अधिक वर्षा और आकाशीय बिजली गिरना जैसी घटनाएं शामिल हैं। ऐसी स्थिति में किसान को नुकसान की घटना के 72 घंटे के भीतर सूचना देना आवश्यक है।
कटाई के बाद फसल नुकसान पर भी दावा
खेत में सुखाने के लिए रखी गई फसल को कटाई के बाद ओलावृष्टि, चक्रवात, चक्रवाती वर्षा और बेमौसम वर्षा से नुकसान होने पर भी निर्धारित प्रावधानों के तहत दावा किया जा सकता है। कटाई के उपरांत अधिकतम 14 दिनों की अवधि तक होने वाले ऐसे नुकसान की सूचना घटना के 72 घंटे के भीतर देकर दावा किया जा सकता है।
नुकसान की सूचना प्राप्त होने के बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यक्तिगत आधार पर क्षति का आकलन किया जाता है। किसानों को सलाह दी गई है कि प्राकृतिक आपदा से फसल को नुकसान होने की स्थिति में सूचना देने में देरी न करें और निर्धारित समय सीमा के भीतर संबंधित माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराएं।
14447 पर मिलेगी बीमा संबंधी जानकारी
किसान अपनी फसल बीमा संबंधी समस्या, दावा और अन्य जानकारी के लिए टोल-फ्री नंबर 14447 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चैटबॉट नंबर 7065514447 के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उप संचालक कृषि भिण्ड ने किसानों से अपील की है कि फसल नुकसान की स्थिति में समय सीमा का विशेष ध्यान रखते हुए तत्काल सूचना दें, ताकि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नुकसान का आकलन कर बीमा दावा संबंधी कार्रवाई की जा सके।
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