राज्य कृषि समाचार (State News)

राजस्थान: चित्तौड़गढ़ में खाद विक्रेताओं पर सख्ती, अनियमितता मिलने पर दो उर्वरक लाइसेंस सस्पेंड  

22 मई 2026, चित्तौड़गढ़: राजस्थान: चित्तौड़गढ़ में खाद विक्रेताओं पर सख्ती, अनियमितता मिलने पर दो उर्वरक लाइसेंस सस्पेंड – राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में उर्वरकों की व्यवस्था सुचारू रूप से बनाए रखने हेतु कृषि विभाग द्वारा यूरिया की कालाबाजारी एवं जमाखोरी रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में  20.मई को संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद चित्तौड़गढ़ डॉ. शंकर लाल जाट, सहायक निदेशक कृषि (मुख्यालय) चित्तौड़गढ़ मुकेश कुमार धाकड़, सहायक निदेशक कृषि बेगूं शंकर लाल जाट, कृषि अधिकारी (सामान्य) गोपाल लाल धाकड़ एवं कृषि अधिकारी बेगूं राहुल खटीक द्वारा मैसर्स किसान एग्रो एजेंसी कल्याणपुर बेगूं एवं सांवरियाजी कृषि सेवा केन्द्र जयसिंहपुरा बेगूं के विक्रय परिसरों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठानों पर मूल्य सूची एवं स्टॉक रजिस्टर निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध नहीं पाए गए। साथ ही स्टॉक रजिस्टर अधिकृत अधिकारी से प्रमाणित नहीं होना, विक्रय किए गए उर्वरकों का रिकॉर्ड संधारित नहीं होना तथा मौके पर पाए गए उर्वरक स्टॉक में पीओएस मशीन के रिकॉर्ड से अंतर पाया गया। इसके अतिरिक्त उर्वरक वितरण में विभागीय आदेशों की अवहेलना भी सामने आई।

उक्त अनियमितताओं के आधार पर सहायक निदेशक कृषि (बेगूं) द्वारा मैसर्स किसान एग्रो एजेंसी कल्याणपुरा बेगूं एवं सांवरियाजी कृषि सेवा केन्द्र जयसिंहपुरा बेगूं के उर्वरक अनुज्ञापत्र निलंबन की अनुशंसा की गई। अनुशंसा के आधार पर दिनांक 21.05.2026 को दोनों विक्रेताओं के उर्वरक अनुज्ञापत्र निलंबित कर दिए गए।

जिले के समस्त आदान विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि वे नियमानुसार ही आदानों का विक्रय करें तथा सभी कृषकों को अनिवार्य रूप से बिल उपलब्ध करवाएं। साथ ही समस्त आवश्यक दस्तावेज प्रतिष्ठान पर नियमानुसार संधारित रखें।

जिले के सभी कृषकों से अपील की गई है कि वे आवश्यकता अनुसार ही उर्वरकों का क्रय करें तथा अनावश्यक अग्रिम भंडारण न करें। वर्तमान में जिले में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध

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