राज्य कृषि समाचार (State News)

रायपुर: कीटनाशक भंडारण में नियमों की अनदेखी पर सख्ती, बालाजी कृषि केंद्र समेत 34 कंपनियों को नोटिस

30 अगस्त 2026, रायपुर: रायपुर: कीटनाशक भंडारण में नियमों की अनदेखी पर सख्ती, बालाजी कृषि केंद्र समेत 34 कंपनियों को नोटिस – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर कृषि विभाग ने कीटनाशकों के भंडारण और विक्रय में नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। जांजगीर-चांपा जिले के नवागढ़ विकासखंड में बिना प्रिंसिपल सर्टिफिकेट के अलग-अलग कंपनियों के कीटनाशक उत्पादों का भंडारण पाए जाने पर मेसर्स बालाजी कृषि केंद्र, नवागढ़ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। इसके साथ ही कीटनाशक उपलब्ध कराने वाली संबंधित 34 कंपनियों को भी नोटिस जारी कर 2 सितंबर 2026 तक जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। 

यह कार्रवाई 20 अगस्त 2026 को राज्य एवं जिला स्तरीय संयुक्त निरीक्षण दल द्वारा मेसर्स बालाजी कृषि केंद्र, नवागढ़ के निरीक्षण के बाद की गई। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान में बिना आवश्यक प्रिंसिपल सर्टिफिकेट के विभिन्न कंपनियों के कीटनाशक उत्पाद भंडारित पाए गए। प्रथम दृष्टया यह मामला कीटनाशी अधिनियम, 1968 और कीटनाशी नियम, 1971 के प्रावधानों के उल्लंघन का पाया गया।

34 कंपनियों से मांगा गया जवाब

कृषि विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित कंपनियों को नोटिस जारी किया है। नोटिस पाने वाली कंपनियों में रायपुर स्थित मेसर्स पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड, श्री वासु लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, मेसर्स आईपीएल ओवरसीज, गणेश ट्रेडिंग कंपनी, मेसर्स कॉर्टेवा एग्रीसाइंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मानव वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स बीएएसएफ इंडिया लिमिटेड, गायत्री इंसेक्टिसाइड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स बायरा क्रॉप साइंस लिमिटेड और मेसर्स स्वाल कॉरपोरेशन लिमिटेड सहित अन्य कंपनियां शामिल हैं।

इसी क्रम में मेसर्स सिनजेंटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स रालिस इंडिया लिमिटेड, मेसर्स अतुल लिमिटेड, मेसर्स धर्माज क्रॉप गार्ड लिमिटेड, मेसर्स एमबीएफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स सेफेक्स केमिकल्स इंडिया लिमिटेड, मेसर्स इंसेक्टिसाइड्स (इंडिया) लिमिटेड, मेसर्स नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मेसर्स अनु प्रोडक्ट्स लिमिटेड, मेसर्स जीएसपी क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स ट्रॉपिकल एग्रो सिस्टम इंडिया लिमिटेड, मेसर्स इंडो स्विस केमिकल्स लिमिटेड और मेसर्स क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड समेत अन्य कंपनियां भी नोटिस की सूची में शामिल हैं।

इसके अलावा मेसर्स मेधनी एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स विलोवुड केमिकल्स लिमिटेड, मेसर्स निचिनो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स केमिनोवा इंडिया लिमिटेड, मेसर्स श्रीराम बायोकैम कॉरपोरेशन, मेसर्स जय सी लाइफ साइंसेज, मेसर्स भगवती ओवरसीज, मेसर्स सरस्वती एग्रो केमिकल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स जीवाग्रो लिमिटेड, मेसर्स एचपीएम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और मेसर्स आईपीएल बायोलॉजिकल लिमिटेड सहित अन्य संबंधित प्रतिष्ठानों को भी जवाब प्रस्तुत करने कहा गया है। विभाग की ओर से बिलासपुर स्थित मेसर्स आलोक एग्रो केमिकल्स, राजनांदगांव स्थित मेसर्स खंडेलवाल पेस्टिसाइड्स प्राइवेट लिमिटेड और तेलंगाना स्थित मेसर्स श्रीकर बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड को भी नोटिस जारी किया गया है।

2 सितंबर तक देना होगा जवाब

कृषि विभाग ने संबंधित सभी पक्षों को 2 सितंबर 2026 तक अपना जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। विभाग द्वारा मामले में उपलब्ध दस्तावेजों और संबंधित पक्षों के जवाब के आधार पर आगे की नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर कृषि विभाग द्वारा किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान उपलब्ध कराने और कीटनाशकों की बिक्री एवं भंडारण में नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए लगातार निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। विभाग का कहना है कि कीटनाशी अधिनियम, 1968 और कीटनाशी नियम, 1971 के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति, विक्रेता या प्रतिष्ठान के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।

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