मध्य प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी: ड्रिप, स्प्रिंकलर और मिनी स्प्रिंकलर पर मिलेगी सब्सिडी, आवेदन शुरू
17 जुलाई 2026, भोपाल: मध्य प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी: ड्रिप, स्प्रिंकलर और मिनी स्प्रिंकलर पर मिलेगी सब्सिडी, आवेदन शुरू – मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर सेट और मिनी स्प्रिंकलर के लिए अनुदान आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। किसान 13 जुलाई 2026 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
यह आवेदन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (माइक्रो इरिगेशन) के अंतर्गत धन-धान्य कृषि योजना तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की प्रेशराइज्ड इरिगेशन परियोजना के तहत आमंत्रित किए गए हैं।
राज्य सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों को जल संरक्षण आधारित आधुनिक सिंचाई तकनीकों से जोड़ना, सिंचाई लागत कम करना तथा कम पानी में अधिक उत्पादन सुनिश्चित करना है। ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियां न केवल पानी की बचत करती हैं, बल्कि उर्वरकों के बेहतर उपयोग और फसल की गुणवत्ता व उत्पादकता बढ़ाने में भी सहायक होती हैं। कृषि विभाग के अनुसार, इच्छुक किसान निर्धारित अवधि में ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज, पात्रता और चयन प्रक्रिया की जानकारी भी पोर्टल पर उपलब्ध है।
विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन और घटते भूजल स्तर को देखते हुए सूक्ष्म सिंचाई तकनीकें भविष्य की टिकाऊ खेती का आधार बन रही हैं। ऐसे में सरकार की यह पहल किसानों की आय बढ़ाने और जल संसाधनों के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
इन सिंचाई उपकरणों पर मिलेगा अनुदान
योजना के तहत किसान निम्न उपकरणों पर आवेदन कर सकते हैं—
- ड्रिप इरिगेशन सिस्टम
- स्प्रिंकलर सेट
- मिनी स्प्रिंकलर
- ड्रिप, स्प्रिंकलर पर कितनी मिलेगी सब्सिडी?
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY – माइक्रो इरीगेशन) और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY-MI) के अंतर्गत सिंचाई उपकरणों पर सरकार द्वारा बंपर अनुदान दिया जा रहा है:
- लघु, सीमांत, महिला और SC/ST वर्ग के किसान
- 55% तक सब्सिडी
- अन्य वर्ग के सामान्य किसान
- 45% तक सब्सिडी
सब्सिडी कैलकुलेटर: यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपकी जोत श्रेणी और उपकरण की लागत के अनुसार आपको सटीक कितनी राशि सब्सिडी के तौर पर मिलेगी, तो आप विभाग के आधिकारिक सब्सिडी कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं।
इन जिलों के किसान कर सकते हैं आवेदन
कृषि विभाग दोनों योजनाओं के तहत अलग-अलग जिलों के लिए लक्ष्य जारी किए गए हैं I
प्रेशराइज़्ड सिंचाई परियोजना (Pressurized Irrigation)
इस परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित जिलों के किसान आवेदन कर सकते हैं:
जबलपुर, कटनी, दमोह, टीकमगढ़, इंदौर, धार, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी, खण्डवा, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, देवास, शाजापुर, सीहोर, राजगढ़, बैतूल।
धन-धान्य कृषि योजना (Dhan Dhanya Krishi Yojna)
इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित जिलों के किसान आवेदन करने के पात्र हैं:
डिंडोरी, टीकमगढ़, सीधी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, अलीराजपुर, निवाड़ी।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास कुछ आवश्यक दस्तावेजों का होना आवश्यक है। जिनकी आवश्यकता किसानों को आवेदन करते समय एवं लॉटरी में चयन होने के बाद सत्यापन के समय होगी। वे इस प्रकार हैं:-
- आधार कार्ड की कॉपी,
- मोबाइल नंबर (आधार से लिंक, जिस पर OTP एवं सभी आवश्यक सूचना SMS द्वारा भेजी जाएगी),
- बैंक पासबुक के पहले पेज की छायाप्रति,
- फार्मर आईडी ,
- खसरा/ खतौनी या बी-1 की नक़ल,
- जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के किसानों के लिए),
- बिजली बिल की प्रति
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