राज्य कृषि समाचार (State News)

किसानों के लिए खुशखबरी: नलकूप खनन पर सरकार देगी 40 हजार तक अनुदान, ऐसे उठाएं लाभ

22 मई 2026, भोपाल: किसानों के लिए खुशखबरी: नलकूप खनन पर सरकार देगी 40 हजार तक अनुदान, ऐसे उठाएं लाभ – किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन भोपाल द्वारा राज्य पोषित नलकूप खनन योजना के अंतर्गत बुरहानपुर जिले के विकासखंड खकनार के अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों के लिए लक्ष्य प्राप्त हुए हैं। योजना के तहत पात्र किसानों को नलकूप खनन और पम्प स्थापना पर अनुदान दिया जाएगा।

उपसंचालक कृषि देवके ने जानकारी देते हुए बताया कि योजना के तहत नलकूप खनन पर लागत का 75 प्रतिशत अथवा अधिकतम 25 हजार रुपये तथा पम्प स्थापना पर लागत का 75 प्रतिशत अथवा अधिकतम 15 हजार रुपये तक अनुदान दिया जाएगा। इस प्रकार किसानों को कुल 40 हजार रुपये तक की सहायता मिल सकेगी।

पहले आए, पहले पाए के आधार पर मिलेगा लाभ

योजना के तहत आवेदन “पहले आए, पहले पाए” के आधार पर स्वीकृत किए जाएंगे। किसान स्वयं एमपी किसान पोर्टल पर पंजीयन कर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आवेदन कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखंड खकनार में जमा करना होगा।

किसानों को इन नियमों का रखना होगा ध्यान

विभाग ने योजना के लिए कुछ आवश्यक निर्देश भी जारी किए हैं। किसानों को किसी भी संस्था अथवा पंजीकृत ठेकेदार से अपने खेत में नलकूप खनन कराने की अनुमति होगी।

हालांकि खनन शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि संबंधित क्षेत्र डार्क या ग्रे घोषित क्षेत्र में शामिल न हो। साथ ही खनन से पूर्व भू-जल सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा।

300 मीटर दूरी जरूरी

योजना के अनुसार एक नलकूप से दूसरे नलकूप की दूरी कम से कम 300 मीटर यानी 1000 फीट होना जरूरी है। यदि भौतिक सत्यापन के दौरान यह दूरी कम पाई गई तो पंजीयन स्वतः निरस्त माना जाएगा और अनुदान का लाभ नहीं मिलेगा।

90 दिन में कराना होगा खनन

पंजीयन आदेश जारी होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर नलकूप खनन कराना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय सीमा में खनन नहीं कराने पर पंजीयन स्वतः निरस्त हो जाएगा।

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि राजस्व विभाग के पटवारी रिकॉर्ड में इन्द्राज कराने के बाद ही किसानों को अनुदान राशि देय होगी।

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