राज्य कृषि समाचार (State News)

श्री बालाजी एग्रो ट्रेडर्स के प्रोपराइटर के विरूद्ध एफआईआर दर्ज़

17 दिसम्बर 2022, बड़वानी: श्री बालाजी एग्रो ट्रेडर्स के प्रोपराइटर के विरूद्ध एफआईआर दर्ज़ – गत दिनों राजपुर तहसील के ग्राम नांदेड़, सालीटांडा, देवनली एवं घुसगांव के किसानों द्वारा ओझर में स्थित में. श्री बालाजी एग्रो ट्रेडर्स के प्रोपराइटर श्री श्याम शर्मा निवासी ओझर द्वारा प्रोम खाद डीएपी के नाम व 1500 रु. में बेचे जाने संबंधी लिखित शिकायत वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं निरीक्षक विकासखण्ड राजपुर को की गई थी । शिकायत उपरांत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुविभाग राजपुर, तहसीलदार व वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं निरीक्षक द्वारा कृषकों की मौजूदगी में मेसर्स श्री बालाजी एग्रो ट्रेडर्स ओझर की दुकान व गोदाम का निरीक्षण किया गया ।

निरीक्षण में डीएपी निर्माता पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड भुवनेश्वर के 5 बेग, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड कोटा राजस्थान 1 बेग, एसएसपी पाउडर आर वी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड भरूच गुजरात के 9 बेग, एसएसपी दानेदार खेतान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड निमरानी जिला खरगोन के 02 बेग, जिंक एसएसपी मेक्सिकन एग्रो केमिकल्स लिमिटेड जग्गा खेड़ी जिला मंदसौर 01 बेग, इस प्रकार कुल 18 बेग अवैध रूप से भंडारित किए जाना पाया गया।

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संबंधित व्यापारी से भंडारित किए गए उर्वरक व विक्रय से संबंधित दस्तावेज मांगे जाने पर प्रस्तुत नहीं किए गए और ना ही उर्वरक विक्रय हेतु विभाग से लायसेंस लिया गया। प्रोम खाद खरीदने वाले किसानों से बिल मांगे जाने पर किसानों ने बताया कि व्यापारी उर्वरक के बिल नहीं दिया है। किसानों के कथन अनुसार मे. श्री बालाजी एग्रो ट्रेडर्स के प्रोपराइटर श्री श्याम शर्मा निवासी ओझर के विरूद्ध पुलिस थाना नागलवाड़ी में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 व उर्वरक गुण (नियंत्रण) 1985 के खण्ड 4, 5, 7, 8 एवं 35 (1) के तहत एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई ।

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