इंदौर में कृषि आदान के अवैध व्यापार पर गोदाम संचालक के विरूद्ध एफआईआर दर्ज
23 नवंबर 2024, इंदौर: इंदौर में कृषि आदान के अवैध व्यापार पर गोदाम संचालक के विरूद्ध एफआईआर दर्ज – अमानक और अवैध कृषि आदान के निर्माण और विक्रय के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में कृषि विभाग द्वारा गत दिनों आकस्मिक निरीक्षण के दौरान मेसर्स गो ग्रीन क्राप केयर के लसूड़िया मोरी, इंदौर के गोदाम में उर्वरकों तथा कीटनाशक औषधि के विनिर्माण और अवैध रूप से पैक करने का मामला पकड़ा गया । कृषि विभाग द्वारा गोदाम के संचालक मुकेश सोनी के विरूद्ध थाना लसूड़िया में एफआईआर दर्ज कराई गई है।
उप संचालक कृषि श्री एस.एस. राजपूत ने बताया कि गत 20 नवम्बर 2024 को मेसर्स गो ग्रीन क्राप केयर के एस. आर. कंपाउंड, लसूड़िया मोरी ,देवास नाका इंदौर के अवैध गोदाम का जिला स्तरीय गुण नियंत्रण दल जिसमें सहायक संचालक कृषि श्री संदीप यादव, श्री विजय जाट ,जिला उर्वरक /कीटनाशी निरीक्षक एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री राजेंद्र सिंह तोमर तथा कृषि विकास अधिकारी श्री सी एल मालवीय शामिल थे , के द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मेसर्स द्वारा अवैध रूप से विभिन्न कंपनियों के नाम से कीटनाशक औषधियों का निर्माण कर विक्रय किया जाना पाया गया। इसके अतिरिक्त कई माइक्रो न्यूट्रिएंट उर्वरकों का भी निर्माण एवं विक्रय किया जाना पाया गया, जिसकी अनुमति उर्वरक अनुज्ञप्ति में नहीं पाई गई। वहां कार्य करते पाए गए लोगों द्वारा कोई भी संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया और ना ही उर्वरक कीटनाशक औषधि निर्माण के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। पैक उर्वरक एवं कीटनाशक औषधियों के नमूने विश्लेषण हेतु लिए गए। संचालक की गैर मौजूदगी में गोदाम को आगामी कार्यवाही हेतु सील किया गया।
जिला उर्वरक /कीटनाशी निरीक्षक एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री राजेंद्र सिंह तोमर द्वारा कंपनी संचालक मुकेश सोनी के विरूद्ध थाना लसूड़िया में भारतीय न्याय संहिता ,कीटनाशी अधिनियम 1968 और आवश्यक अधिनियम 1955 की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है।
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