खाद के अवैध भण्डारण पर मैनेजर के विरूद्ध एफआईआर दर्ज
इंदौर (24 दिसम्बर) : इंदौर कलेक्टर श्री मनीष सिंह के निर्देशन में इंदौर जिले में कृषि विभाग द्वारा की गई बड़ी कार्रवाई में खाद का अवैध भण्डारण पाए जाने पर माधव सेल्स कार्पोरेशन प्रायवेट लिमिटेड इन्दौर के मैनेजर विकास गुप्ता के विरूद्ध लसुड़िया थाने में एफआईआर दर्ज कराए जाने का मामला सामने आया है।
कृषि विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आरोपी विकास गुप्ता मैनेजर मेसर्स माधव सेल्स कार्पोरेशन प्रायवेट लिमिटेड इन्दौर के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 धारा 3/7 एव उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 धारा 8 (1). (2) के तहत प्रकरण दर्ज कराया गया है। इस प्रतिष्ठान के गोदाम एवं ऑफिस का निरीक्षण गत दिनों कृषि विभाग के जिला स्तरीय दल द्वारा किया गया था। निरीक्षण के समय जिला उर्वरक निरीक्षक श्री राजेन्द्रसिंह तोमर, सहायक संचालक कृषि श्री संदीप यादव एवं श्री विजय जाट उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान फर्म के लसुड़िया मोरी देवास नाका स्थित गोदाम मे संबंधित फर्म द्वारा उर्वरक निर्माता कंपनी मेसर्स जुबिलियेट एग्री एण्ड कंज्यूमर प्रा. लिमि. का सिंगल सुपर फास्फेट पावडर मात्रा 92.50 मैट्रिक टन एवं दानेदार मात्रा 40.50 मैट्रिक टन तथा एक अन्य कम्पनी का सिंगल सुपर फास्फेट पावडर मात्रा 226.50 मैट्रिक टन गोदाम में अवैधानिक रूप से भंडारित पाया गया।
भंडारित उर्वरक सिंगल सुपर फास्फेट मेसर्स जुब्रिलियेट एग्री एवं कन्जूमर प्रा. लिमि.के दो नमूने तथा अन्य कम्पनी का एक नमूना विश्लेषण हेतु लिया गया था ,जो उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, भोपाल के विश्लेषण में अमानक घोषित किए गए। वहीं आईएफएमएस पोर्टल पर प्रदर्शित एवं भौतिक रूप से भंडारित मात्रा में भी काफी अंतर पाया गया, जो गंभीर अनियमितता है। इसके मद्देनजर उक्त कार्रवाई की गई।