सहकारी समिति खुर्दी में अनियमितताएं मिलीं, विक्रेता के विरूद्ध एफआईआर दर्ज़
12 नवम्बर 2022, इंदौर: सहकारी समिति खुर्दी में अनियमितताएं मिलीं, विक्रेता के विरूद्ध एफआईआर दर्ज़ – कलेक्टर श्री इलैया राजा टी एवं अपर कलेक्टर श्री अभय बेडेकर के आदेश पर जिला आपूर्ति नियंत्रक श्री एम.एल. मारू के मार्गदर्शन में खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा इंदौर जिले की आदिम जाति सेवा सहकारी समिति खुर्दी (संलग्न दुकान गोकल्याकुंड कोड क्रमांक 802062) की जांच विक्रेता राधेश्याम बारोड की उपस्थिति में की गई। अनियमितताएं पाए जाने पर आदिम जाति सेवा सहकारी समिति खुर्दी के विक्रेता राधेश्याम बारोड के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई |
गोकल्याकुंड दुकान के विक्रेता द्वारा राशन सामग्री वितरण नहीं करने की शिकायतें हितग्राहियों के माध्यम से प्राप्त हुई थी। तत्संबंध में जांच की जाने पर AePDS पोर्टल अनुसार दर्ज स्टॉक एवं दुकान में उपलब्ध स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने पर गेहूँ 29.65 क्विंटल कम, चावल 6.01 क्विंटल कम, नमक 0.23 क्विंटल कम, बाजरा 0.33 क्विंटल कम, केरोसीन 976 लीटर कम होना पाया गया, जिससे यह स्पष्ट है कि विक्रेता द्वारा उक्त कम पाई गई सामग्री का प्रथम दृष्टया प्रतिस्थापन/व्यपवर्तन किया गया है। बताया गया कि रेण्डमली पूछताछ करने पर कुछ हितग्राहियों को उनकी पात्रता से कम राशन सामग्री का प्रदाय किया गया है। इसके साथ-साथ जांच समय दुकान पर पीला बोर्ड निर्धारित प्रारूप में प्रदर्शित नहीं होने, दुकान पर उपलब्ध खाद्यान्न के नमूने प्रदर्शित नहीं होने, सतर्कता समिति बैठक रजिस्टर, निरीक्षण पुस्तिका एवं शिकायत पंजी संधारित नहीं होना पाया गया। उक्त दुकान का AePDS पोर्टल पर परीक्षण करने पर शासन की प्राथमिकता के कार्य में ईकेवायसी 49.28 प्रतिशत एवं मोबाईल सीडिग 27.65 प्रतिशत होना पाया गया, जो शासन के औसत से कम है।
इसलिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए पुलिस थाना मानपुर में आदिम जाति सेवा सहकारी समिति खुर्दी (संलग्न दुकान गोकल्याकुंड कोड क्रमांक 802062) के विक्रेता राधेश्याम बारोड के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इसकार्यवाही में जिला आपूर्ति नियंत्रक श्री मोहन मारू के नेतृत्व में सहायक आपूर्ति अधिकारी श्री आईपीएस सेंगर, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री शिवसुंदर व्यास एवं सुश्री तृप्तिमाला मिश्रा सम्मिलित थे।
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