उपार्जन स्थल बरका के केन्द्र प्रभारी पर एफआईआर दर्ज
20 मई 2025, दतिया: उपार्जन स्थल बरका के केन्द्र प्रभारी पर एफआईआर दर्ज – कलेक्टर श्री संदीप कुमार माकिन के निर्देशानुसार कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी दतिया श्री राजेश जाटव ने रबी उपार्जन वर्ष 2025-26 में संचालित गेहूं उपार्जन केन्द्र प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति इमलिया पंडोखर उर्पाजन स्थल ग्राम बरका तहसील भांडेर के केन्द्र प्रभारी नीरज यादव के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 के प्रावधानों का उल्लंघन किए जाने से अभियोजन की कार्यवाही कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी दतिया द्वारा विगत दिवस जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत कर किया गया कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति इमलिया (पंडोखर) उर्पाजन स्थल ग्राम बरका की जांच की गई जांच के समय निम्न स्थिति पाई गई। केन्द्र प्रभारी नीरज यादव अनुपस्थित पाए गए कम्प्यूटर ऑपरेटर संदीप दोहरे की उपस्थिति में जांच की गई। जिसमें ऑपरेटर के द्वारा बताया गया कि कुल 22965 क्विंटल खरीदी हुई है। जिसमें से 11455 क्विंटल गेहूं वेयर हाउस में जमा करा दिया गया है कि एवं 11510 क्विंटल गेहूं केंद्र पर परिवहन के लिए शेष है।
जांच के समय मौके पर बोरियों में टैग लगे नहीं पाए गए बिना टैग लगे बोरियों का परिवहन किया जाना पाया गया। जांच समय मौके पर 2000 हजार बोरियां लगभग बिना सिली पाई गई, जिसमें 108 बोरियों में गेहूं के साथ-साथ लगभग 30 प्रतिशत खेत की मिट्टी मिली हुई पाई गई। उक्त मिट्टी के संबध में सर्वेयर दामोदर दुबे के कथन लिए गए उनके द्वारा बताया गया कि नॉन एफएक्यू क्वालिटी की 108 बोरियां किसान की नहीं है यह संस्था की बोरियां है। संस्था ऑपरेटर, सर्वेयर, अन्य पंचगणों के समक्ष गेहूं के लगभग 1 किलोग्राम के 3 सैंपल किए गए। जिसमें से 1 सैंपल मौके पर उपस्थित संस्था ऑपरेटर, सर्वेयर को दिया गया। साथ ही 2 सेम्पल जांच हेतु लिए गए। जांच समय 108 बोरिया जिनमें गेहूं के साथ-साथ मिट्टी पाई गई। नॉन एफएक्यू क्वालिटी का परिवहन न हो। इस कारण मिट्टी मिली बोरियों को केंद्र पर उपस्थित ऑपरेटर संदीप दोहरे से जब्त की गई। जब्त उपरांत सुपुर्दगी में संदीप दोहरे कम्प्यूटर ऑपरेटर को दी गई।
उपरोक्त अनियमितता रबी उपार्जन नीति वर्ष 2025-26 का स्पष्ट उल्लंघन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध कारित किया गया है। इस प्रकार केन्द्र प्रभारी द्वारा की गई अनियमितता रबी उर्पाजन केन्द्र वर्ष 2025-26 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया तथा अनधिकृत रूप से लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से कालाबाजारी कर मध्य प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की कंडिका 10(3), 11(1), (3), (8)(9) एवं 18 का स्पष्ट उल्लंघन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध कारित किया गया है। थाना प्रभारी पंडोखर जिला दतिया द्वारा विषयांकित व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया।
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