देवास: नरवाई जलाने पर देवली के किसान अखिलेश पर एफआईआर दर्ज
04 अप्रैल 2026, देवास: देवास: नरवाई जलाने पर देवली के किसान अखिलेश पर एफआईआर दर्ज – राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों तथा मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी निषेधात्मक निर्देशों का उल्लंघन करते हुए खेतों में गेहूँ की नरवाई (पराली) जलाने वालों पर जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर श्री ऋतुराज सिंह ने सख्त निर्देश दिए कि जिले में नरवाई जलाना पूर्णत: प्रतिबंधित है, यदि कोई किसान (नरवाई) पराली जलाते पाया गया तो उसे पर 2500 से 15000 रुपए तक का अर्थ दंड एवं सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिले में नरवाई जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा बरती जा रही सख्ती के तहत दिनांक 01 अप्रैल को कार्यवाही की गई है। विकासखंड टोंकखुर्द के ग्राम देवली में खेत में नरवाई जलाते पाए जाने पर संबंधित किसान के विरुद्ध थाना टोंकखुर्द में अपराध पंजीबद्ध कराया गया है। प्राप्त जानकारी अनुसार, कृषि एवं राजस्व दल द्वारा क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ग्राम देवली रकबा 0.20 हेक्टेयर पर खेत में नरवाई जलाई जाना पाया गया। राजस्व अभिलेखों के अनुसार यह भूमि अखिलेश पिता सजन सिंह के नाम दर्ज है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी निषेधात्मक आदेशों और एनजीटी (NGT) के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर, कृषि विस्तार अधिकारी टोंकखुर्द के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना टोंकखुर्द ने अखिलेश पिता सजन सिंह निवासी देवली के विरुद्ध धारा 223(ए) भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 के तहत मामला दर्ज किया है।
जिला प्रशासन ने बताया कि फसलों के अवशेष जलाना न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बल्कि इससे मिट्टी की उर्वरक शक्ति भी नष्ट होती है। कृषि विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीमें लगातार क्षेत्रों का भ्रमण कर रही हैं। यदि कोई भी व्यक्ति नरवाई जलाते हुए पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही और जुर्माना सुनिश्चित किया जाएगा।
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