बुरहानपुर जिले में 16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट पर पूर्णतः प्रतिबंध
15 जून 2023, बुरहानपुर: बुरहानपुर जिले में 16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट पर पूर्णतः प्रतिबंध – मध्यप्रदेश नदीय मत्स्योद्योग नियम 1972 की धारा 3 (2) के अन्तर्गत 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को मत्स्य प्रजनन काल होने से बंद-ऋतु घोषित किया गया है। मध्यप्रदेश शासन मछली पालन के ज्ञापन के अनुसार छोटे तालाब या अन्य स्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं है और जिन्हें निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं लाया गया है, को छोड़कर समस्त नदियों एवं जलाशयों में बंद ऋतु में मत्स्याखेट पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री भव्या मित्तल ने आदेश जारी किया है। उन्होंने निर्देशित किया है कि उपरोक्त नियमों के उल्लंघन पर मध्यप्रदेश मत्स्य क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम 1981 की धारा 5 के तहत उल्लंघनकर्ता को एक वर्ष का कारावास अथवा पांच हजार का जुर्माना या दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। अतः इस अधिसूचना के माध्यम से सर्व संबंधित व मत्स्यजीवियों (प्रमाण प्राप्त नीलकांति/प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना/मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना के लाभार्थियों को छोड़कर) को सूचित किया जाता है कि वे इस अवधि में किसी भी प्रकार का मत्स्याखेट/क्रय-विक्रय/परिवहन न करे, और न ही ऐसे कार्य में किसी अन्य को सहयोग दें। अन्यथा की स्थिति में उल्लंघनकर्ता के विरुध्द कार्यवाही की जावेगी।
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