दोपहर 12 से 4 बजे तक पशुओं से माल ढुलाई पर प्रतिबंध
26 अप्रैल 2025, ग्वालियर: दोपहर 12 से 4 बजे तक पशुओं से माल ढुलाई पर प्रतिबंध – लगातार बढ़ रहे तापमान व गर्मी को ध्यान में रखकर जिले में दोपहर 12 बजे से 4 बजे की समयावधि में पशुओं से सामग्री या सवारी इत्यादि ढोने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस अवधि में पशुओं द्वारा चलित वाहन मसलन तांगे, बैलगाड़ी, भैंसगाड़ी, ऊँटगाड़ी इत्यादि पर सामान नहीं ढोया जा सकेगा। साथ ही खच्चर, टूट्टू व गधों से भी सामान ढोने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने जिला पशु क्रूरता निवारण समिति द्वारा लिए गए निर्णय के तहत बढ़ती गर्मी को ध्यान में रखकर पशुओं की रक्षा के लिये इस आशय का आदेश जारी किया है। उन्होंने प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी ऑफ एनीमल एक्ट एवं नियमों के तहत यह आदेश जारी किया है, जो 30 जून तक प्रभावशील रहेगा।
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