मध्यप्रदेश में गैर अनुदानित उर्वरकों के विक्रय पर लगा प्रतिबंध
18 मई 2026, भोपाल / इंदौर: मध्यप्रदेश में गैर अनुदानित उर्वरकों के विक्रय पर लगा प्रतिबंध – मध्य प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग मंत्रालय , भोपाल द्वारा गैर अनुदानित उर्वरकों के विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संबंध में कृषि विभाग के सचिव द्वारा गत दिनों पत्र जारी किया गया है।
कृषि सचिव श्री निशांत वरवड़े द्वारा जारी इस पत्र के अनुसार वर्तमान में अनुदानित यूरिया , डीएपी एवं काम्प्लेक्स उर्वरकों के साथ कंपनियों द्वारा उत्पादित अन्य उर्वरकों की टैगिंग की संभावना है , जिससे किसानों को अनुदानित उर्वरकों के साथ अन्य उर्वरक भी क्रय करने पड़ सकते हैं , जिससे आदान लागत में वृद्धि होगी। इस संबंध में किसानों द्वारा विभिन्न स्तरों पर शिकायतें दर्ज़ कराई गई है।
इस संबंध में कृषि विभाग /मंत्रालय ने मध्य प्रदेश में अनुदानित यूरिया , डीएपी एवं काम्प्लेक्स उर्वरकों की आपूर्ति करने वाली कंपनियों को अनुदानित उर्वरकों की आपूर्ति हेतु दी गई अनुमति को छोड़कर उर्वरक विक्रय प्राधिकार ( फार्म A -2 ) में अंकित अन्य समस्त गैर अनुदानित उर्वरकों की आपूर्ति एवं विक्रय को आगामी आदेश तक प्रदेश में पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि कृषि विभाग के इस फैसले से जहां किसानों की लागत कम होगी , वहीं कृषि आदान विक्रेताओं को भी कंपनियों द्वारा की जा रही जबरन टैगिंग की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी।
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