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राज्य कृषि समाचार (State News)

किसान ध्यान दें: MRP से ज्यादा कीमत पर खाद बेचने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, लाइसेंस तक हो सकता है रद्द  

06 जुलाई 2026, भोपाल: किसान ध्यान दें: MRP से ज्यादा कीमत पर खाद बेचने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, लाइसेंस तक हो सकता है रद्द – उप संचालक कृषि संग्राम सिंह मरावी ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन के निर्देशों के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा उमरिया जिले के समस्त निजी एवं सहकारी क्षेत्र के उर्वरक (खाद) विक्रेताओं को स्पष्ट रूप से सचेत किया गया है कि वे उर्वरक की बोरियों पर दर्ज अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) पर ही खाद का विक्रय सुनिश्चित करें। किसी भी परिस्थिति में निर्धारित दर से एक भी रुपया अधिक नहीं वसूला जा सकता।

उन्होंने बताया कि यूरिया, डीएपी, एनपीके, एसएसपी सहित सभी प्रकार के उर्वरक केवल बोरी पर छपे निर्धारित मूल्य पर ही बेचे जाएंगे। प्रत्येक किसान को खाद का विक्रय अनिवार्य रूप से पीओएस (POS) मशीन के माध्यम से किया जाए तथा उन्हें पक्की रसीद (कैश मेमो) भी दी जाए।

नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

उप संचालक कृषि ने कहा कि यदि कोई विक्रेता किसानों से निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर खाद बेचते हुए पाया जाता है या खाद की कालाबाजारी एवं जमाखोरी में लिप्त मिलता है, तो उसके विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें दुकान का लाइसेंस निलंबन, निरस्तीकरण और एफआईआर दर्ज कराना भी शामिल है।

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खाद दुकानों का लगातार हो रहा निरीक्षण

उन्होंने बताया कि विभाग के मैदानी अधिकारियों एवं निरीक्षण दलों द्वारा जिले की सभी खाद दुकानों का लगातार औचक निरीक्षण किया जा रहा है।

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अधिक कीमत मांगे तो यहां करें शिकायत

उप संचालक कृषि ने किसानों से कहा कि यदि कोई विक्रेता निर्धारित मूल्य से अधिक राशि की मांग करता है, तो किसान विकासखंड या जिला स्तर पर कृषि विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

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