राज्य कृषि समाचार (State News)

किसान ड्रोन क्रय हेतु अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन आमंत्रित

03 अगस्त 2023, भोपाल: किसान ड्रोन क्रय हेतु अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन आमंत्रित – शासन द्वारा कृषि क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग को बढावा देने का निर्णय लिया गया है। भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में ड्रोन संचालन हेतु ड्रोन पायलट के वैध लायसेंस को रखने की बाध्यता रखी गई है। कृषि अभियांत्रिकी, भोपाल संचालनालय द्वारा किसान ड्रोन क्रय हेतु अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं । अनुदान योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत श्रेणी के कृषक/कस्टम हायरिंग केन्द्र संचालक/कृषक उत्पादन संगठन (एफपीओ) श्रेणीयों के अंतर्गत इच्छुक कृषक/केन्द्र संचालक/संस्था 8 अगस्त, 2023 से ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।

संचालक कृषि अभियांत्रिकी विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि, आवेदन के साथ धरोहर राशि रू. 5000/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट एवं ड्रोन पायलट के वैध लायसेंस अपलोड करना अनिवार्य होगा। लायसेंस स्वयं का अथवा उनके प्रतिनिधि का हो सकता है। डिमाण्ड ड्राफ्ट संबंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनाना होगा। जिन आवेदनों के साथ धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट संलग्न नही पाया जाएगा वे अस्वीकार किये जावेंगें। किसान ड्रोन को क्रय करने हेतु अनुदान प्राप्त करने की पा़त्रता निर्धारित है।

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पात्रता–  व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत  लघु , सीमांत, महिला, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों हेतु यंत्र की कीमत का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि 5,00,000/- रूपये अनुदान, व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत अन्य वर्ग के कृषकों एवं कस्टम हायरिंग केन्द्रों के संचालकों हेतु यंत्र की कीमत का 40 प्रतिशत अधिकतम राशि 4,00,000/-रूपये अनुदान तथा कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) हेतु यंत्र की कीमत का 75 प्रतिशत अधिकतम राशि 7,50,000/- रूपये अनुदान की पात्रता होगी।  

जिन आवेदकों अथवा उनके प्रतिनिधियों के पास ड्रोन पायलट के वैध लायसेंस  नहीं  है तथा यदि वे प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं,  उन्हें  विभागीय प्रशिक्षण केन्द्र से ड्रोन पायलट लायसेंस प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जा सकता है। प्रशिक्षण में उत्तीर्ण होने पर चयनित आवेदकों अथवा उनके प्रतिनिधियों को अनुदान पर किसान ड्रोन का क्रय करने की पात्रता होगी।

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न्यूनतम अर्हताएंएवं शुल्क– प्रशिक्षण में भाग ले रहे आवेदक/प्रतिनिधि के लिये निर्धारित शुल्क एवं न्यूनतम  अर्हताएं  निम्नानुसार निर्धारित है। आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष हो, कक्षा 10 वी (दसवी) उत्तीर्ण हो तथा संबंधित का वैध भारतीय पासपोर्ट उपलब्ध होना चाहिए।  

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उपरोक्त प्रशिक्षण का शुल्क राशि रूपये 30,000/- जीएसटी अनिरिक्त का शुल्क नियत किया गया है। उपरोक्त शुल्क में से 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये 15,000/- एवं जीएसटी अभ्यार्थियों को वहन करना होगा तथा शेष 50 प्रतिशत राशि शासन द्वारा वहन की जाएगी। उपरोक्त आवासीय प्रशिक्षण 07 दिवसीय (5 दिवसीय डीजीसीए द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण एवं 2 दिवसीय किसान ड्रोन संचालन) है। आवास एवं भोजन की व्यवस्था निःशुल्क है, जो आवेदक/प्रतिनिधि उपरोक्त प्रशिक्षण में भाग लेना चाहते हैं, वे अपना ऑनलॉईन आवेदन www.mpdage.org कर जाकर कौशल विकास केंद्र का चयन कर अपनी जानकारी एवं अभिलेख अपलोड करें। संबंधित कौशल विकास केन्द्र के अधिकारी  के द्वारा पंजीकृत आवेदक के दस्तावेजों का सत्यापन कर अभ्यार्थियों का चयन बैच की उपलब्धता के अनुसार किया जाएगा। प्रशिक्षण प्रारंभ होने के पूर्व संबंधित आवेदक को सूचित किया जाएगा। आवेदक/प्रतिनिधि को उपस्थिति के समय अपलोड किये गए अभिलेखों को मूल अभिलेखों के साथ मिलान कराना होगा। यदि किसी प्रकार की विसंगति प्राप्त होती है, तो संबंधित आवेदक/प्रतिनिधि को प्रशिक्षण में भाग लेने से अपात्र किया जा सकेगा।

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