बीज लाइसेंस में संशोधन अब आसान, 30 कार्य दिवस में होगा निराकरण
लोक सेवा गारंटी कानून के दायरे में आई बीज लाइसेंस से जुड़ी प्रमुख सेवाएं
03 जुलाई 2026, भोपाल: बीज लाइसेंस में संशोधन अब आसान, 30 कार्य दिवस में होगा निराकरण – राज्य सरकार ने बीज व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों और उद्यमियों को बड़ी राहत देते हुए बीज विक्रय लाइसेंस से संबंधित विभिन्न संशोधन प्रक्रियाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2010 के दायरे में शामिल कर दिया है। अब लाइसेंस में संशोधन के लिए आवेदन ऑनलाइन किए जा सकेंगे तथा संबंधित प्रकरणों का निराकरण अधिकतम 30 कार्य दिवस में करना अनिवार्य होगा।
लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इस व्यवस्था का उद्देश्य बीज व्यवसायियों को अनावश्यक कार्यालयी प्रक्रियाओं से राहत देना, सेवाओं में पारदर्शिता तथा कारोबार करने में सुगमताको बढ़ावा देना है।
इन सेवाओं को मिला कानूनी संरक्षण
कृषि विभाग के तहत अब बीज लाइसेंस से जुड़ी कई महत्वपूर्ण सेवाएं समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराई जाएंगी। इनमें-
- दुकान, फर्म अथवा गोदाम के पते में परिवर्तन
- बीज स्रोत में संशोधन मध्यप्रदेश के लिए अनुशंसित नई फसल किस्मों को लाइसेंस में शामिल करना
- गुणवत्ता नियंत्रण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति या प्रोप्राइटर का नाम जोड़ना अथवा हटाना जैसी सेवाएं शामिल हैं।
इन सभी प्रकरणों का निराकरण निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाएगा। इसके लिए संबंधित जिले के उप संचालक (कृषि) को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।
व्यापारियों को मिलेगा सीधा लाभ
नई व्यवस्था लागू होने से बीज व्यापारियों को छोटे-छोटे संशोधनों के लिए बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ऑनलाइन आवेदन और समयबद्ध निस्तारण से प्रक्रिया अधिक सरल, पारदर्शी और जवाबदेह बनेगी।
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