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महतारी वंदन योजना के आवेदन शुरू; 20 फरवरी है अंतिम तिथि, महिलाओं को मिलेंगे प्रति माह 1000 रुपये

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06 फरवरी 2024, रायपुर: महतारी वंदन योजना के आवेदन शुरू; 20 फरवरी है अंतिम तिथि, महिलाओं को मिलेंगे प्रति माह 1000 रुपये – छत्तीसगढ़ राज्य में महतारी वंदन योजना के लिए सोमवार से आनलाइन और आफलाइन आवेदन का पंजीयन शुरू होगा, जो 20 फरवरी तक चलेगा। 21 को अंतिम सूची के बाद 25 तक आपत्ति की जा सकती है। आपत्ति का निराकरण 26 से 29 तक किया जाएगा। अंतिम सूची का प्रकाशन 1 मार्च को तथा स्वीकृति पत्र 5 मार्च को जारी होगा। पात्र महिला हितग्राहियों को 8 मार्च से राशि जारी होगी।

महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में महतारी वंदन योजना 1 मार्च 2024 से लागू होगी। योजना अंतर्गत राज्य की स्थानीय निवासी एवं विवाहित महिला पात्र होगें। 1 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगी। योजनांतर्गत पात्र महिला को प्रतिमाह 1000 रूपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा।

महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिलाएं ऑनलाईन पोर्टल https://www.mahtarivandan.cgstate.gov.in तथा मोबाईल एप के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं।

आवेदन के लिए ये दस्तावेज हैं जरूरी

महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए स्व सत्यापित स्वयं की पासपोर्ट साईज फोटो, स्थानीय निवासी के संबंध में निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र दस्तावेज, स्वयं का एवं पति का आधार कार्ड, यदि हो तो स्वयं का एवं पति का पैन कार्ड, विवाह का प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी, वार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जन्म प्रमाण पत्र कक्षा 10वीं या 12वीं की अंकसूची या स्थानांतरण प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। पात्र हितग्राही का बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति तथा स्व-घोषणा पत्र, शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

ये महिलांए कर सकती हैं आवेदन

छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी तथा विवाहित महिलांए ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं। इनकी आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इसमें विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना की पात्र होंगी।

ये महिलांए नही कर सकती हैं आवेदन

महतारी वंदन योजनांतर्गत जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो अपात्र होंगी। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मण्डल, स्थानीय निकाय में स्थायी, अस्थायी, संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग एवं तृतीय वर्ग के अधिकारी व कर्मचारी योजनांतर्गत अपात्र होंगी। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद व विधायक तथा जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मण्डल के वर्तमान एवं पूर्व अध्यक्ष व उपाध्यक्ष हो वही भी योजनांतर्गत अपात्र होंगी।

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