एग्रीकल्चर मशीन (Agriculture Machinery)

कृषि यंत्रों के लिए जमा करनी होगी धरोहर राशि

10 सितम्बर 2021, भोपाल ।  कृषि यंत्रों के लिए जमा करनी होगी धरोहर राशि – कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय , मप्र भोपाल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार  ई – कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल के माध्यम से सभी प्रकार के कृषि यंत्र एवं सिंचाई उपकरण कृषकों को वितरित किये जाते हैं , जिनमें वर्तमान व्यवस्था अंतर्गत कृषकों  से निःशुल्क आवेदन प्राप्त करने का प्रावधान है। यह देखा गया है कि कई आवेदक केवल आवेदन प्रस्तुत कर देते हैं एवं नाम आने पर लाभ नहीं लेना चाहते हैं । अतः वास्तविक रूप से इच्छुक आवेदकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शासन द्वारा कृषि यंत्रों पर पायलट आधार पर धरोहर राशि ( बैंक ड्राफ्ट ) किये जाने का निर्णय लिया गया है। नीचे दर्शाए  गए कृषि यंत्रों  के आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदकों को उपयुक्त राशि के बैंक ड्राफ्ट जो उनके जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बना कर  स्कैन करके  पोर्टल पर अपलोड करना होगा ।

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चयनित आवेदकों को अपना बैंक ड्राफ्ट लॉटरी  के बाद तीन दिवस की अवधि में संबंधित  सहायक कृषि यंत्री , कार्यालय में जमा किया जाना आवश्यक होगा। इस व्यवस्था अंतर्गत लॉटरी से चयनित एवं प्रतीक्षा सूची  के आवेदनों हेतु धरोहर राशि उनके प्रकरण के अंतिम निराकरण तक जमा रहेगी  तथा उसके उपरांत कृषकों  को वापस लौटा दी जावेगी । यदि किसी आवेदक द्वारा बैंक ड्राफ्ट के स्थान पर गलत अभिलेख लगाया जाता है अथवा ड्राफ्ट स्कैन प्रति नहीं लगाई जाती है तो उस आवेदन को निरस्त करते हुए आगामी 6 माह के लिए प्रतिबंधित कर दिया जायेगा।

निम्नांकित यंत्रों हेतु कृषक दिनांक 10 -09 -2021  दोपहर 12  बजे से 20 -09 -2021 तक पोर्टल पर अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। प्राप्त आवेदनों में से लक्ष्यों के विरूद्ध लॉटरी दिनांक 21  सितम्बर  2021 को सम्पादित की जायेगी। लॉटरी में चयनित कृषकों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची दोपहर 03 बजे पोर्टल पर प्रदर्शित की जावेगी। निम्न कृषि यंत्रों के आवेदन करने हेतु धरोहर राशि के रूप में  बैंक ड्राफ्ट आवेदकों को अपलोड करना होगा। जिन यंत्रों के लिए धरोहर राशि जमा करना निर्धारित किया गया है वे  हैं – श्रेडर/मल्चर ,पावर टिलर -8 बी.एच.पी से अधिक,लेजर लेण्ड लेवलर,रीपर कम बाइंडर और लेवलर ब्लेड ( हैवी ड्यूटी )।  इन सभी यंत्रों पर अलग-अलग 5 हज़ार रुपए का बैंक ड्राफ्ट धरोहर राशि के रूप में जमा करना होगा।

नोट – लेजर लेंड लेवलर एवं लेवलर ब्लेड (लाइट ड्यूटी एवं हैवी ड्यूटी ) के लक्ष्य केवल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र ग्वालियर एवं चम्बल संभाग के लिए जारी किए  गए हैं।

 
 
 
 
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