उमरिया: निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर उर्वरक बेचने पर होगी सख्त कार्यवाही
12 अगस्त 2026, उमरिया: उमरिया: निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर उर्वरक बेचने पर होगी सख्त कार्यवाही – उपसंचालक कृषि ने जिले के सभी कृषकों से कहा है कि वे खरीफ रबी फसल हेतु उर्वरक (खाद) क्रय करते समय शासन द्वारा निर्धारित दरों का ही भुगतान करें। उर्वरक विक्रेता निर्धारित विक्रय मूल्य से अधिक दर पर उर्वरक की बिक्री न करें। कृषि विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई भी खाद विक्रेता निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर उर्वरक बेचता हुआ पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें लाइसेंस निलम्बित, निरस्त करने एवं प्राथमिकी दर्ज करना शामिल है।
उप संचालक कृषि संग्राम सिंह मरावी ने कहा कि उर्वरक खरीदते समय किसान विक्रेता से पॉइंट ऑफ सेल मशीन से निकली हुई आधिकारिक रसीद अनिवार्य रूप से प्राप्त करें और उसमें दर्ज मूल्य का ही भुगतान करें। खाद प्राप्त करने हेतु अपना आधार कार्ड एवं आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर जाएं। यदि कोई व्यापारी या विक्रेता निर्धारित दर से अधिक राशि की मांग करता है या रसीद देने से मना करता है, तो तुरंत अपने क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, उपसंचालक कृषि कार्यालय या जिला प्रशासन को लिखित में शिकायत दर्ज कराएं। उन्होने अपील की है कि किसान भाई किसी भी प्रकार की कालाबाजारी या भ्रम की स्थिति में न आएं। जिले में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। किसी भी विक्रेता द्वारा अधिक मूल्य मांगे जाने पर तत्काल जिला प्रशासन को सूचित करें।
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