राज्य कृषि समाचार (State News)

खेतों में नरवाई जलाने पर लगेगा ज़ुर्माना

05 दिसंबर 2024, खरगोन: खेतों में नरवाई जलाने पर लगेगा ज़ुर्माना – फसल कटाई के बाद अगली फसल के लिए खेत तैयार करने के दौरान किसानों द्वारा अपनी सुविधा के लिए खेत में आग लगाकर फसल कटने के उपरांत बचे अवशेष (नरवाई) जलाकर खेत साफ किया जाता है। इससे अग्नि दुर्घटना होने एवं पर्यावरण के प्रदूषित होने की संभावना को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कर्मवीर शर्मा ने मध्यप्रदेश वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के तहत सम्पूर्ण खरगोन जिले में नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 02 माह की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा।          

नरवाई जलाने पर किसानों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। 02 एकड़ तक के कृषकों को नरवाई जलाने के प्रति घटना पर 2500 रुपये, 02-05 एकड़ तक के कृषकों को 05 हजार प्रति घटना एवं 05 एकड़ से बड़े कृषकों को 15 हजार रुपये प्रति घटना जुर्माना देना पड़ेगा।            

किसानों से कहा गया है कि खेतों में नरवाई न जलाएं। इससे प्राकृतिक वनस्पति एवं जीव-जंतु नष्ट हो जाते हैं और इससे व्यापक पारिस्थितिकी नुकसान होता है। नरवाई जलाने से मिट्टी में प्राकृतिक रूप से पाये जाने वाले लाभकारी सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं और इससे खेत की उर्वरा शक्ति घटने लगती है। खेत में पड़ा कचरा, भूसा, डण्ठल, सड़ने के बाद भूमि को प्राकृतिक रूप से उपजाऊ बनाते हैं। इन्हें जलाकर नष्ट करने से प्राकृतिक खाद नष्ट हो जाता है। नरवाई जलाने से हानिकारक गैसों का सृजन होता है और इससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

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