Ad DesktopAd TabletAd Mobile
राज्य कृषि समाचार (State News)

आगर मालवा जिले में पराली जलाना पूर्णतः प्रतिबंधित

कम्बाइन  हार्वेस्टर में एस.एम.एस. किया अनिवार्य  

23 अक्टूबर 2026, आगर मालवा: आगर मालवा जिले में पराली जलाना पूर्णतः प्रतिबंधित – कलेक्टर डॉ. शेर सिंह मीना ने जिले में पराली/नरवाई जलाने की घटनाओं पर रोकथाम हेतु आदेश जारी किया है। उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास श्री गोपेश पाठक ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि जिले में फसल कटाई में उपयोग होने वाले कंबाइन हार्वेस्टर (खरीफ में सोयाबीन, मक्का एवं अन्य तथा रबी में गेहूं की कटाई) बिना स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (एस.एम.एस.) के संचालित हो रही हैं, जिससे पराली/नरवाई जलाने की घटनाओं में विगत वर्षों में वृद्धि हुई है। इसको दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर द्वारा आदेशित किया गया है कि जिले में फसल कटाई हेतु उपयोग होने वाले समस्त कंबाईन हार्वेस्टरों में स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (एस.एम.एस.) अनिवार्य रूप से लगा होना चाहिए।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि एस.एम.एस. न होने की स्थिति में हार्वेस्टर मालिक को खरीफ फसलों की कटाई उपरांत बेलर तथा रबी में गेहूं कटाई उपरांत स्ट्रॉ रीपर की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। आदेश का पालन न करने पर कृषक के साथ-साथ हार्वेस्टर मालिक के विरुद्ध वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी। साथ ही आदेश के उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत भी कार्यवाही की जायेगी। हल्का पटवारी/कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा हार्वेस्टर मालिक के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।

आपने उपरोक्त समाचार कृषक जगत वेबसाइट पर पढ़ा: हमसे जुड़ें
> नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़, व्हाट्सएप्प
> कृषक जगत अखबार की सदस्यता लेने के लिए यहां क्लिक करें – घर बैठे विस्तृत कृषि पद्धतियों और नई तकनीक के बारे में पढ़ें
> कृषक जगत ई-पेपर पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें: E-Paper
> कृषक जगत की अंग्रेजी वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें: Global Agriculture

Ad DesktopAd TabletAd Mobile
Ad DesktopAd TabletAd Mobile