राज्य कृषि समाचार (State News)

मध्यप्रदेश में 25 अक्टूबर से सोयाबीन खरीदी शुरू, पंजीयन 25 सितंबर से, जानिए पूरी प्रक्रिया

13 सितम्बर 2024, भोपाल: मध्यप्रदेश में 25 अक्टूबर से सोयाबीन खरीदी शुरू, पंजीयन 25 सितंबर से, जानिए पूरी प्रक्रिया – मध्यप्रदेश सरकार द्वारा किसानों से समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदी का कार्य 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2024 तक किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य सोयाबीन खरीदी के लिए उत्कृष्ट और सुविधाजनक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना था।

सोयाबीन खरीदी के लिए पंजीयन प्रक्रिया

बैठक में खरीफ कृषि उपज की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने राजस्व विभाग को निर्देश दिए कि वे गिरदावरी कार्य समय पर पूरा करें। साथ ही, ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर 25 सितंबर से 15 अक्टूबर 2024 तक किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक हो।

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मार्कफेड होगी खरीदी एजेंसी

भारत सरकार की एजेंसी भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नाफेड) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के लिए राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) द्वारा उपार्जन किया जाएगा। इसके लिए सभी. जिलों में उपार्जन केंद्र बनाए जाएंगे। ई-उपार्जन पोर्टल, पर किसानों का पंजीयन होगा। खरीदी 90 दिन की जाएगी और भंडारण का कार्य स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन करेगा। बारदाना की व्यवस्था भी मार्कफेड द्वारा की जाएगी।फेयर एवरेज क्वालिटी (एफएक्यू) मानकों के अनुसार सोयाबीन की खरीदी की जाएगी।

मध्यप्रदेश में इस वर्ष लगभग 58 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन की बोवनी की गई है। सर्वाधिक क्षेत्र मालवांचल में है। सोयाबीन का बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम होने के कारण प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को उपार्जन की अनुमति का प्रस्ताव भेजा था, जिसे कृषि मंत्रालय ने तत्काल स्वीकार कर लिया। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अभी उपार्जन का लक्ष्य निर्धारित होना बाकी है। कुछ स्थानों पर नाफेड उपार्जन करेगा और बाकी स्थानों पर मार्कफेड द्वारा विकेंद्रीकृत प्रणाली के अंतर्गत खरीदी की जाएगी। सहकारी समितियों को उपार्जन केंद्र बनाया जाएगा और भंडारण की व्यवस्था भी बनाई जाएगी। जब तक भारत सरकार सोयाबीन को सेंट्रल पूल में लेकर बाहर नहीं भेजती है, तब तक उसके भंडारण में होने वाले की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा की जाएगी। खरीदी केवल पंजीकृत किसानों से ही की जाएगी और भुगतान तीन दिन के भीतर सीधे खाते में होगा।

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