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राज्य कृषि समाचार (State News)

मध्यप्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के लिए पंजीयन 20 जनवरी से शुरू, जानें प्रक्रिया और नियम

20 जनवरी 2025, भोपाल: मध्यप्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के लिए पंजीयन 20 जनवरी से शुरू, जानें प्रक्रिया और नियम – रबी विपणन वर्ष 2024-25 के तहत मध्यप्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के लिए पंजीयन प्रक्रिया 20 जनवरी से शुरू हो चुकी है, जो 31 मार्च तक चलेगी। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने किसानों से अपील की है कि वे समय पर पंजीयन कराएं। इस वर्ष गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2425 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 150 रुपये अधिक है।

पंजीयन के लिए सुविधाएं

किसानों के लिए पंजीयन की व्यवस्था को सरल और सुगम बनाया गया है। पंजीयन ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत कार्यालयों, तहसील कार्यालयों, सहकारी समितियों और एम.पी. किसान एप के माध्यम से किया जा सकता है। किसानों को पंजीयन के लिए लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वे घर बैठे अपने मोबाइल से भी यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

सशुल्क पंजीयन के लिए एम.पी. ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्र और निजी साइबर कैफे पर व्यवस्था की गई है। पंजीयन के लिए अधिकतम शुल्क 50 रुपये निर्धारित किया गया है। किसानों को पंजीयन के समय भूमि संबंधी दस्तावेज, आधार कार्ड और पहचान पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

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भुगतान प्रक्रिया और बैंक खाता

किसानों को उपार्जित फसल का भुगतान उनके आधार लिंक बैंक खाते में किया जाएगा। यदि किसी कारणवश आधार लिंक खाते में भुगतान संभव न हो, तो पंजीयन के दौरान दिए गए अन्य खाते में भुगतान किया जाएगा। अक्रियाशील बैंक खाते, संयुक्त खाते और फिनो, एयरटेल, पेटीएम जैसे खातों को पंजीयन में मान्य नहीं किया जाएगा। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपना बैंक खाता और मोबाइल नंबर आधार से लिंक और अपडेट कराएं।

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आधार सत्यापन और अन्य निर्देश

पंजीयन और फसल विक्रय के लिए आधार नंबर का सत्यापन अनिवार्य है। सत्यापन मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी या बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से किया जाएगा। पंजीयन तभी मान्य होगा जब किसान के भू-अभिलेख और आधार कार्ड में दर्ज नाम समान होंगे। किसी विसंगति की स्थिति में सत्यापन तहसील कार्यालय से कराया जाएगा।

कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आधार पंजीयन केंद्रों को सक्रिय रखें ताकि किसान अपनी जानकारी आसानी से अपडेट कर सकें। आधार लिंक बैंक खाते के सत्यापन के लिए पंजीयन के समय 1 रुपये का ट्रांजेक्शन कराया जाएगा।

पिछले पंजीयन सत्रों में जिन किसानों के मोबाइल नंबर उपलब्ध हैं, उन्हें एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जाएगी। ग्राम पंचायतों में सूचना पटल पर जानकारी प्रदर्शित करने, डोडी पिटवाने और मंडी स्तर पर बैनर लगाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। सभी प्रक्रियाओं को समय सीमा में पूरा करने पर जोर दिया गया है।

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