निरीक्षण में असहयोग करने पर दो फर्मों के बीज लाइसेंस निलंबित
08 मई 2023, खंडवा: निरीक्षण में असहयोग करने पर दो फर्मों के बीज लाइसेंस निलंबित – संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास इन्दौर संभाग इन्दौर, उप संचालक कृषि जिला खंडवा, बीज निरीक्षक छैगांव माखन द्वारा गत दिनों मेसर्स विगर बायोटेक दोंदवाडा एवं मेसर्स सारस एग्रो इन्डस्ट्रीज दोंदवाडा का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कम्पनी प्रतिनिधियों द्वारा जांचकर्ताओं के साथ असहयोग किया गया। इस पर इन दोनों दुकानों के द्वारा धारित बीज लाईसेंस को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया।
संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास इन्दौर संभाग इन्दौर, उप संचालक कृषि जिला खंडवा, बीज निरीक्षक छैगांव माखन द्वारा 4 मई को मेसर्स विगर बायोटेक दोंदवाडा एवं मेसर्स सारस एग्रो इन्डस्ट्रीज दोंदवाडा का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कम्पनी प्रतिनिधियों द्वारा अंदर जाने से मना किया गया, तत्पश्चात् कम्पनी के प्रोपाईटर से दूरभाष से संपर्क किया गया। इसके पश्चात् कम्पनी प्रतिनिधियो द्वारा अंदर जाने दिया गया। निरीक्षण के दौरान मेसर्स विगर बायोटेक दोंदवाडा से संबंधित अभिलेख मांगने पर उपस्थित कम्पनी प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये और मौके पर पाये गये सोयाबीन बीज किस्म जेएस-9305 (ब्रांड करिश्मा) एवं सारस एग्रो इन्डस्ट्रीज द्वारा पैक्ड सोयाबीन बीज किस्म केडीएस-726 (ब्रांड बाहुबली) का नमूना लेने से मना किया गया, जिसमें बीज अधिनियम 1983 की धारा 14, धारा 17 का उल्लंघन पाया गया। निरीक्षण में सहयोग नहीं करने एवं सोयाबीन बीज के नमूने नहीं देने का मौके पर बीज निरीक्षक छैगांव माखन द्वारा पंचनामा बनाया गया। पंचनामा के आधार पर अनुज्ञापन अधिकारी एवं उप संचालक कृषि जिला खंडवा द्वारा बीज अधिनियम 1983 की धारा 14, धारा 17 के उल्लंघन एवं धारा 19 के तहत ऐसा कृत्य दण्डनीय अपराध की श्रेणी में होने से मेसर्स विगर बायोटेक दोंदवाडा एवं मेसर्स सारस एग्रो इन्डस्ट्रीज दोंदवाडा द्वारा धारित बीज लाईसेंस को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है। कम्पनी प्रोपाईटर लाईसेंस निलम्बन आदेश प्राप्त होने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर अपीलीय अधिकारी एवं संयुक्त संचालक किसान कल्या तथा कृषि विकास इन्दौर संभाग इन्दौर में अपील प्रस्तुत कर सकते हैं ।
इसके अलावा इसी दिन संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास इन्दौर संभाग इन्दौर द्वारा मेसर्स उत्तम सीड्स एवं परम एग्रो सीड्स दोंदवाडा का निरीक्षण किया गया। कम्पनी प्रोपाईटर द्वारा निरीक्षण में पूर्ण सहयोग किया गया एवं पंचनामा बनाकर सोयाबीन बीज के दो नमूने बीज निरीक्षक द्वारा लिये गये। इस दौरान संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास इन्दौर संभाग इन्दौर द्वारा उप संचालक कृषि को निर्देशित किया गया कि जिले में किसानों को उत्तम गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध करवाने हेतु अगामी दिनों में जिन कम्पनियों द्वारा बीज की पैकिंग की गई है, उन कम्पनियों का सघन निरीक्षण किया जाकर बीज नमूने लिये जाकर परीक्षण हेतु प्रयोगशाला को भेज जावे। इस कार्यवाही में कम्पनियो द्वारा सहयोग नहीं किये जाने पर बीज अधिनियम के तहत कार्यवाही की जावे।
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