रीवा : 65 किलो प्रतिबंधित मांगुर मछली जब्त
10 अगस्त 2026, रीवा: रीवा : 65 किलो प्रतिबंधित मांगुर मछली जब्त – जिले में मछली मारने पर प्रतिबंध की अधिसूचना का पालन करने और अवैध रूप से मछली मारने, उसके विक्रय व परिवहन की रोकथाम के लिए मत्स्योद्योग विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है।
इसी कड़ी में गत दिवस गुढ़ क्षेत्र में मत्स्योद्योग विभाग की टीम ने महेन्द्र जायसवाल उर्फ रिंकू पिता मोतीलाल जायसवाल उम्र 42 वर्ष के यहाँ कार्रवाई करते हुए 65 किलोग्राम प्रतिबंधित नस्ल की थाई मांगुर मछली जब्त की। जब्त की गई मछली को तेलियाडाह तलैया स्टेडियम के पास जेसीबी मशीन से गड्ढा खुदवाकर विनिष्टीकरण करा दिया गया। कार्रवाई के दौरान मत्स्य निरीक्षक अपर्ण मिश्रा, अन्नपूर्णा मिश्रा तथा एएफओ कमल प्रताप उपस्थित रहे। इस संबंध में मत्स्योद्योग विभाग के सहायक संचालक कमल नार्वे ने बताया कि थाना प्रभारी गुढ़ को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी कि उक्त व्यक्ति के पास प्रतिबंधित मागुर मछली रखी हुई है। सूचना मिलते ही टीम ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया और 65 किग्रा. प्रतिबंधित मछली जब्त की।
सहायक संचालक ने बताया कि भारत सरकार और राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने वर्ष 2000 से ही थाई मांगुर मछली के पालन, विक्रय और परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है। इस मछली में लेड (शीशा) और आयरन जैसी भारी धातुएं अत्यधिक मात्रा में पाई जाती हैं, जिसके सेवन से इंसानों में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं। यह अत्यधिक हिंसक और मांसाहारी प्रजाति की मछली है। यदि इसे किसी तालाब में छोड़ दिया जाए, तो यह स्थानीय प्रजातियों की सभी मछलियों को खाकर पूरे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को तबाह कर देती है।
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