राज्य कृषि समाचार (State News)

राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ 2024 के लिए दरें तय 

18 जुलाई 2024, बाँसवाड़ा: राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ 2024 के लिए दरें तय  – खरीफ-2024 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जिले में लागू किया गया है। कृषि आयुक्तालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, मक्का, उड़द, अरहर, सोयाबीन, धान और कपास फसलों का बीमा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी द्वारा किया जाएगा। संयुक्त निदेशक कृषि (वि.) जिला परिषद दलीप सिंह ने बताया कि जिले की 12 तहसीलों में पटवार मंडल एवं तहसील स्तर पर इन 6 फसलों की बीमित राशि और प्रीमियम दरें निर्धारित की गई हैं।

फसलों के लिए बीमित राशि और प्रीमियम दरें:

  • मक्का: प्रति हेक्टेयर राशि ₹663, बीमित राशि ₹33,145, प्रीमियम दर 2%
  • अरहर: प्रति हेक्टेयर राशि ₹1067, बीमित राशि ₹53,439, प्रीमियम दर 2%
  • उड़द: प्रति हेक्टेयर राशि ₹834, बीमित राशि ₹41,684, प्रीमियम दर 2%
  • कपास: प्रति हेक्टेयर राशि ₹1749, बीमित राशि ₹34,980, प्रीमियम दर 5%
  • धान: प्रति हेक्टेयर राशि ₹484, बीमित राशि ₹24,191, प्रीमियम दर 2%
  •  सोयाबीन: प्रति हेक्टेयर राशि ₹1053, बीमित राशि ₹52,633, प्रीमियम दर 2%

बीमा कराने की प्रक्रिया

संयुक्त निदेशक दलीप सिंह ने बताया कि जिन किसानों ने अधिसूचित फसलों के लिए किसी वित्तीय संस्थान, केंद्रीय सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या वाणिज्यिक बैंक से खरीफ-2024 के लिए 31 जुलाई 2024 तक ऋण लिया है, उनका बीमा स्वतः ही बैंक द्वारा कर दिया जाएगा। गैर ऋणी किसान अपनी फसलों का बीमा 31 जुलाई 2024 तक किसी भी वित्तीय संस्थान, सीएससी, कंपनी प्रतिनिधि या संबंधित बैंक में जाकर करा सकते हैं। इसके लिए उन्हें बोई गई फसल के खसरा नंबरों की नवीनतम जमाबंदी की नकल पटवारी से प्रमाणित करानी होगी।

संयुक्त निदेशक ने बताया कि यदि ऋणी किसान बीमा नहीं कराना चाहता है तो वह 24 जुलाई 2024 तक संबंधित बैंक में जाकर ऑप्ट आउट फॉर्म जमा कर सकता है। फसल परिवर्तन के मामले में ऋणी किसान 29 जुलाई तक संबंधित बैंक शाखा में जाकर परिवर्तन करवा सकते हैं।जिले के किसान अपनी फसलों को जोखिम से बचाने के लिए 31 जुलाई 2024 तक अनिवार्य रूप से फसल बीमा करवाएं।

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