नरवाई जलाने पर प्रकरण दर्ज कर होगी दंडात्मक कार्यवाही
04 मार्च 2025, नीमच: नरवाई जलाने पर प्रकरण दर्ज कर होगी दंडात्मक कार्यवाही – उप संचालक कृषि श्री भगवान सिंह अर्गल ने बताया, कि जिले में रबी की मुख्य फसल गेहूं की कटाई का कार्य जारी है। कृषकों द्वारा कम्पाइन हार्वेस्टर मशीनों से फसल काटने के बाद खेत में खड़े खापे (नरवाई) को नष्ट करने के लिए तथा खेत की साफ-सफाई के लिए खेतों में आग जलाने की सेटेलाइट द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हो रही है।
उप संचालक कृषि ने बताया, कि नरवाई (पराली) जलाने से वायु प्रदूषण, भूमि की उर्वरा शक्ति, जन-धन की हानि की घटनाएं होती है। नरवाई में आग लगाने से अमूल्य पदार्थ नष्ट होते जा रहे है। इसके कारण मृदा स्वास्थ्य व मृदा उत्पादकता खतरे में है। नरवाई में आग लगने से मृदा तापमान में वृद्धि होती है. जिससे लाभदायक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते है, जो कि मृदा जैव विविधता के लिए एक गंभीर चुनौती है।
श्री अर्गल ने बताया, कि नरवाई जलाने की सेटेलाइट से भी जिला प्रशासन को जानकारी प्राप्त हो रही है। ऐसे में नरवाई जलाने वालों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जाएगी। दो एकड़ से कम भूमि पर राशि रुपये 2500, रुपये दो एकड़ से अधिक एवं 5 एकड़ से कम पर 5 हजार रुपए तक पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि वसूल कर शासकीय कोष में जमा की जाएगी। अतः जिले के किसानों से अपील की गई है, कि वे पर्यावरण को सुरक्षित रखने एवं मृदा को उपजाऊ बनाने के लिए फसल कटाई के बाद फसल अवशेषों को खेतों में नहीं जलाएं ।
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