राज्य कृषि समाचार (State News)

जैव उत्तेजक उर्वरकों की बिक्री के लिए नए दिशा निर्देश जारी

02 अगस्त 2025, भोपाल:  जैव उत्तेजक उर्वरकों की बिक्री के लिए नए दिशा निर्देश जारी – किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा प्रदेश के सभी उर्वरक विक्रेताओं, उत्पादकों एवं आयातकों को  जैव उत्तेजक (Biostimulant ) उर्वरकों के विक्रय संबंधी नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। यह आदेश भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचनाओं के अनुपालन में लागू किया गया है। विभाग के अनुसार, दिनांक 16 जून 2025 के बाद कोई भी Biostimulant उर्वरक बिना निर्धारित परीक्षण, पंजीयन और अनुमति के विक्रय हेतु उपलब्ध नहीं होगा। यह आदेश उन सभी उर्वरकों पर लागू होगा जिनका परीक्षण ‘उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985’ के तहत नहीं हुआ है।

Biostimulants के निर्माण, आयात अथवा विक्रय हेतु अब यह अनिवार्य होगा कि : उनके संघटन (Composition), मात्रा (Dose) एवं प्रभाव (Effectiveness) की मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से जाँच करवाई जाए। विक्रय से पूर्व भारत सरकार से अनुमोदित प्राधिकृत विक्रय प्रमाण पत्र (Form A-2) प्राप्त हो। परीक्षण हेतु स्थापित प्रयोगशालाओं में सभी आवश्यक उपकरण उपलब्ध हों।

इस आदेश का उद्देश्य किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले उर्वरक उपलब्ध कराना और नकली, अप्रमाणित उत्पादों से बचाव करना है। निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि विभागीय अधिकारी उर्वरक निरीक्षण के दौरान बिना अनुमोदन वाले उत्पाद मिलने पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। यह आदेश भारत सरकार के पत्र क्रमांक 1223 (दिनांक 17 मार्च 2025), 2292 (दिनांक 26 मई 2025), 2479 (9 जून 2025) तथा 3587 (12 सितम्बर 2024) के तहत लागू किया गया है।

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