उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा विभागीय दिशा निर्देश जारी
20 अक्टूबर 2022, इंदौर: उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा विभागीय दिशा निर्देश जारी – उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग , मध्य प्रदेश शासन , भोपाल द्वारा जारी विभागीय दिशा निर्देश /2022-23/50 के अनुसार योजना (PMKSY) के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में लाभ देने हेतु कृषकों का चयन कम्प्यूटरीकृत लॉटरी सिस्टम द्वारा किया जाएगा । यह कम्प्यूटरीकृत लॉटरी लक्ष्य जारी करने उपरांत प्रति माह प्रथम कार्य दिवस पर संचालनालय द्वारा गठित कमेटी द्वारा निकाली जाएगी । कम्प्यूटरीकृत लॉटरी में चयनित कृषकों की सूची MPFSTS पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी । लॉटरी में चयनित कृषक उनके आशय पत्र ऑनलाइन कृषक लॉगिन से डाउनलोड कर सकेगा । लॉटरी में चयनित कृषक 10 दिवस के भीतर (अधिकतम आगामी लॉटरी के पूर्व) चयनित निर्माता कंपनी को संयंत्र लागत की निर्धारित कृषक अंश का भुगतान कर पावती पोर्टल (कृषक लॉगिन) पर अपलोड करना आवश्यक है ।
आगामी लॉटरी के पूर्व यह कार्य नही किए जाने पर कृषक का आवेदन स्वत: निरस्त हो जाएगा एवं उनको आवंटित लक्ष्य लॉटरी हेतु उपयुक्त लक्ष्य में शामिल हो जाएगा। आशय पत्र जारी होने के दो माह के अंदर कृषक को कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा । कार्य पूर्ण करने के पश्चात कृषक पोर्टल(कृषक लॉगिन) पर ही अपना बिल प्रस्तुत करेगा । कृषक के कार्यो का सत्यापन जिला कार्यालय द्वारा किया जाएगा, कार्य पूर्णता से पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर ही भुगतान की कार्रवाई आरंभ करेगा ।
महत्वपूर्ण सूचना – संचालनालय के पत्र क्रमांक 437 के अनुसार वर्ष 2021-22 एवं उससे पूर्व में PMKSY योजना में प्राप्त आवेदन जो कि दस्तावेज सत्यापित, प्रतिक्षारत एवं निराकृत नहीं किए गए हैं , उन आवेदनों को MPFSTS पोर्टल से निरस्त किया गया है । कृषक कृपया वर्ष 2022-23 के PMKSY योजना में पुन: आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त करें ।
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