राज्य कृषि समाचार (State News)

किसानों के लिए बड़ी राहत, 2026-27 में भी शून्य ब्याज पर मिलेगा अल्पावधि फसल ऋण; KCC आवेदन हुआ ऑनलाइन  

09 सितंबर 2026, भोपाल: किसानों के लिए बड़ी राहत, 2026-27 में भी शून्य ब्याज पर मिलेगा अल्पावधि फसल ऋण; KCC आवेदन हुआ ऑनलाइन – मध्यप्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हित में वर्ष 2026-27 के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण योजना को जारी रखा गया है। योजना के अंतर्गत सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को खरीफ एवं रबी फसलों के लिए अल्पावधि फसल ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। शासन द्वारा चालू वर्ष के लिए योजना की ऋण सीमा एवं ऋण की देय तिथि से संबंधित व्यवस्थाओं में संशोधन भी किया गया है।

 खरीफ और रबी के लिए अब वार्षिक एकल ऋण सीमा

नई व्यवस्था के तहत खरीफ एवं रबी सीजन के लिए अलग-अलग देय तिथि निर्धारित करने के स्थान पर वार्षिक एकल ऋण सीमा निर्धारित की गई है। इस ऋण सीमा में नगद एवं वस्तु ऋण की उप-सीमा पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार रहेगी। योजना के अंतर्गत किसान द्वारा लिए गए ऋण की देय तिथि अब ऋण के प्रथम आहरण की दिनांक से 12 माह निर्धारित की गई है। इससे किसानों को ऋण चुकाने के लिए निर्धारित अवधि की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध होगी।

नवीन किसान क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा

किसानों को नवीन किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को ऑनलाइन एवं सरल बनाया गया है। ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से किसान की आधार संबंधी जानकारी तथा भूमि संबंधी विवरण प्राप्त किए जा सकेंगे। इसके साथ ही किसान द्वारा बोई जाने वाली फसल एवं संबंधित भूमि के रकबे के आधार पर शासन द्वारा निर्धारित फसल ऋणमान के अनुसार पात्र ऋण सीमा की गणना की जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के प्रमुख चरण

नवीन KCC के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में किसान को निर्धारित चरणों के माध्यम से जानकारी उपलब्ध करानी होगी—

1. ऑनलाइन आवेदन: किसान द्वारा नवीन किसान क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा।
2. आधार संबंधी विवरण: आवेदन के बाद किसान के आधार से संबंधित आवश्यक जानकारी ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से प्राप्त की जा सकेगी।
3. भूमि संबंधी जानकारी: किसान की भूमि से संबंधित विवरण भी ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।
4. फसल एवं रकबे का विवरण: किसान द्वारा बोई जाने वाली फसल तथा संबंधित भूमि के रकबे की जानकारी आवेदन में दर्ज की जाएगी।
5. फसल ऋणमान के आधार पर ऋण सीमा: फसल एवं रकबे के आधार पर शासन द्वारा निर्धारित फसल ऋणमान के अनुसार किसान की पात्र ऋण सीमा की गणना की जाएगी।

KCC के माध्यम से ऋण सुविधा: निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किसान की पात्रता एवं ऋण सीमा तय होने के बाद किसान को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अल्पावधि फसल ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

संबंधित सहकारी समिति से संपर्क कर सकते हैं किसान
नवीन किसान क्रेडिट कार्ड अथवा अल्पावधि फसल ऋण से संबंधित आवश्यक प्रक्रिया एवं जानकारी के लिए किसान अपनी संबंधित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति से संपर्क कर सकते हैं। सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किसानों को फसल उत्पादन के लिए आवश्यक ऋण सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। 

उपायुक्त सहकारिता, जिला विदिशा द्वारा जिले के समस्त किसानों से अपील की गई है कि वे शासन द्वारा संचालित शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण योजना का लाभ उठाएं। किसान नवीन किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने तथा फसल ऋण से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनी संबंधित सहकारी समिति से संपर्क करें और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार योजना का लाभ प्राप्त करें।

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