बिहार के किसानों के लिए बड़ी सुविधा, 86 कृषि यंत्रों पर 40 से 80 प्रतिशत तक अनुदान
13 सितंबर 2026, पटना: बिहार के किसानों के लिए बड़ी सुविधा, 86 कृषि यंत्रों पर 40 से 80 प्रतिशत तक अनुदान – अगर आप बिहार के किसान हैं और खेती के काम को आसान बनाने के लिए कृषि यंत्र खरीदना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के तहत कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। योजना के तहत किसान विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों की खरीद पर 40 से 80 प्रतिशत तक अनुदान का लाभ उठा सकते हैं।
इन कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान
योजना के तहत किसानों को खेती और फसल प्रबंधन से जुड़े 86 प्रकार के कृषि यंत्रों को अनुदान के दायरे में रखा गया है। इनमें ट्रैक्टर, पावर ट्रेलर, कल्टीवेटर, हैप्पी सीडर, सीड ड्रिल, कंबाइन हार्वेस्टर, रीपर, मल्टीक्रॉप थ्रेसर सहित फसल अवशेष प्रबंधन से जुड़े यंत्र शामिल हैं। इसके अलावा मल्चर, श्रेडर, स्ट्रॉ रीपर, स्प्रे मशीन, पंपसेट और मोटर पंप जैसे कृषि यंत्रों पर भी निर्धारित नियमों के अनुसार अनुदान का लाभ किसानों को दिया जा सकता है। इससे किसानों को महंगे कृषि यंत्रों की खरीद में आर्थिक राहत मिलेगी और खेती के काम में मशीनों का इस्तेमाल बढ़ेगा।
ऑनलाइन करना होगा आवेदन
योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए बिहार कृषि विभाग के फार्म मैकेनाइजेशन पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है।
बिहार कृषि विभाग का फार्म मैकेनाइजेशन पोर्टल
किसान आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और जिस कृषि यंत्र के लिए अनुदान लेना चाहते हैं, उससे संबंधित नियमों की जानकारी जरूर जांच लें।
लॉटरी से होगा लाभुकों का चयन
इस योजना में आवेदन करने मात्र से किसान को कृषि यंत्र पर अनुदान मिलना तय नहीं है। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र लाभुकों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। चयनित किसानों को कृषि यंत्र खरीदने के लिए परमिट जारी किया जाएगा। खास बात यह है कि जारी किए गए परमिट की वैधता 15 दिनों की होगी। यानी चयनित किसान को निर्धारित अवधि के भीतर कृषि यंत्र की खरीद पूरी करनी होगी। 15 दिन के अंदर खरीद नहीं करने पर परमिट की वैधता समाप्त हो सकती है।
समय रहते करें आवेदन
कृषि यंत्रों की बढ़ती कीमतों के बीच अनुदान किसानों के लिए आर्थिक रूप से उपयोगी साबित हो सकता है। इसलिए इच्छुक किसानों को आवेदन की अंतिम तिथि और विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों की जानकारी लेकर समय रहते आवेदन करना चाहिए। साथ ही किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए आवेदन करते समय सही जानकारी और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध रखना जरूरी है।
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