राज्य कृषि समाचार (State News)

उत्तर प्रदेश के शामली में 29 उर्वरक दुकानदारों के लाइसेंस निरस्त

09 अगस्त 2024, शामली: उत्तर प्रदेश के शामली में 29 उर्वरक दुकानदारों के लाइसेंस निरस्त – जिला कृषि विभाग ने उर्वरक विक्रेताओं के मानक के विरुद्ध कार्य करने, अभिलेख, लाइसेंस नवीनीकरण नहीं कराने और ओवरेट के मामले में कार्रवाई करते हुए 29 उर्वरक दुकानदारों के लाइसेंस निरस्त कर दिए। जिला कृषि अधिकारी ने स्पष्ट कहा कि एक माह के भीतर पुराने स्टाक को शून्य कर लिया जाए, नहीं तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

कृषि विभाग ने उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 के तहत कार्य नहीं करने, नवीनीकरण नहीं कराने, निरीक्षण के दौरान दुकानों को बंद रखने, स्टाक रजिस्टर व रेट लिस्ट बोर्ड एवं अन्य अभिलेख मानक अनुसार तैयार नहीं करने के साथ ही उर्वरक बिक्री पर टैगिंग ओवररेटिंग की मिल रही शिकायतों पर कार्रवाई की हैं।

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जिला कृषि अधिकारी अधिकारी प्रदीप यादव ने 29 उर्वरक लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। इसके बाद से उर्वरक विक्रेताओं में खलबली मची हैं। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि उर्वरक नियंत्रण आदेश का उल्लंघन व ओवरेटिंग पर नियमित कार्रवाई जारी रहेगी। स्पष्ट किया कि पांच अगस्त के बाद पूर्व के स्टाक के अलावा यदि कोई विक्रेता नया स्टाक मंगवाता है, तो वह इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगा।

पहले स्टाक को पांच अगस्त से एक माह के अंदर शून्य करना सुनिश्चित करें व अपनी ई-पोस से तिथि के उपरांत इफको में जमा करते हुए कार्यालय को अवगत कराएगा। चेतावनी दी कि यदि कोई उल्लंघन करता मिला तो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 (एफसीओ-1985) की धारा-तीन तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा-सात (3/7) के तहत एफआईआर की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला कृषि अधिकारी प्रदीप कुमार यादव ने कहा कि जिले के 29 उर्वरक लाइसेंस धारक उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 के तहत कार्य नहीं कर रहे थे। नवीनीकरण नहीं कराने के साथ ही निरीक्षण के दौरान दुकानों को बंद रखने, स्टाक रजिस्टर व रेट लिस्ट बोर्ड एवं अन्य अभिलेख मानक अनुसार तैयार नहीं किया। बिक्री पर टैगिंग ओवररेटिंग शिकायतें मिल रही थी। इनके लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं।

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