जबलपुर: सिहोरा में प्रतिबंधित नुवान और एक्सपायरी कीटनाशक बेचने पर कृषि केंद्र संचालक के खिलाफ एफआईआर
10 दिसंबर 2025, जबलपुर: जबलपुर: सिहोरा में प्रतिबंधित नुवान और एक्सपायरी कीटनाशक बेचने पर कृषि केंद्र संचालक के खिलाफ एफआईआर – कृषि विभाग ने सिहोरा विकासखंड के ग्राम बुधुवा स्थित जय माँ ममता कृषि केन्द्र पर प्रतिबंधित तथा एक्सपायरी डेट के कीटनाशकों के विक्रय का मामला पकड़े जाने पर गंभीर कार्रवाई करते हुए केंद्र संचालक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई है। विभाग का कहना है कि ऐसे उत्पाद किसानों की फसल सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हैं।
औचक निरीक्षण में सामने आई अनियमितताएँ
उप संचालक कृषि डॉ. एस. के. निगम के अनुसार, 5 दिसंबर को अनुविभागीय कृषि अधिकारी सिहोरा श्रीमती मनीषा पटेल और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी जे. एस. राठौर ने प्रतिष्ठान का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान पाया गया कि केंद्र में स्टॉक पंजी संधारित नहीं थी। साथ ही, कीटनाशक लाइसेंस में दर्ज उत्पादक कंपनियों के अलावा अन्य कंपनियों की कीटनाशकों का भंडारण और विक्रय भी हो रहा था, जो नियमों का उल्लंघन है।
प्रतिबंधित नुवान और एक्सपायरी डेट की 21 दवाएं मिलीं
निरीक्षण में केंद्र पर एक्सपायरी डेट की 21 कीटनाशक, खरपतवारनाशक और फफूंदनाशक दवाएं पाई गईं। इसके अलावा नुवान (100 मिलीलीटर) की 51 बोतलें भी मिलीं, जिसे भारत सरकार 8 अगस्त 2018 से प्रतिबंधित कर चुकी है। सभी प्रतिबंधित और एक्सपायरी दवाइयों को जब्त कर संचालक की सुपुर्दगी में रखा गया तथा इनके क्रय-विक्रय पर रोक लगा दी गई।
कीटनाशक अधिनियम के तहत एफआईआर
उप संचालक कृषि ने बताया कि प्रतिबंधित एवं एक्सपायरी कीटनाशक बेचने के मामले में केंद्र संचालक राकेश तिवारी के खिलाफ कीटनाशक अधिनियम 1968 की धारा 29(1)(a), 29(1)(d) और 29(2) के तहत एफआईआर मझगवां थाने में दर्ज कराई गई है।
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