राज्य कृषि समाचार (State News)

पायोनियर का नकली सरसों बीज बेचने का मामला – पवार कृषि सेवा केंद्र के संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज़

23 अक्टूबर 2021, इंदौर । पायोनियर का नकली सरसों बीज बेचने का मामला – पवार कृषि सेवा केंद्र के संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज़ – राजगढ़ में नकली सरसों बीज का अवैध भंडारण और बिक्री का मामला सामने आया है। राजगढ़ पुलिस ने पवार कृषि सेवा केंद्र , राजगढ़ के विरुद्ध नकली बीज रखने और विक्रय करने के कारण धोखाधड़ी की धारा 420 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत धारा 3/7 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

उल्लेखनीय है कि पवार कृषि सेवा केंद्र,राजगढ़ पर कृषि विभाग की टीम को पायोनियर सरसो बीज का अवैध भण्डारण मिला था। पंचनामे के बाद अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार ,पटवारी, एसडीओ कृषि ,एसएडीओ राजगढ़ और कार्यालय सहायक की मौजूदगी में पवार कृषि सेवा केंद्र को सील बंद किया गया । इस मामले में पायोनियर सीड्स कोर्टेवा एग्री साइंस प्रा लि के प्रतिनिधि श्री सतेंद्र कुमार द्वारा यह प्रतिवेदन दिया गया था कि उक्त सरसों के पैकेट हमारी कम्पनी के नहीं है। इसके बाद बीज अधिनियम 1966 और बीज नियंत्रण आदेश 1983 के प्रावधानों का उल्लंघन और किसानों से धोखाधड़ी पर वैधानिक कार्रवाई के लिए श्री व्हीके नायता, बीज निरीक्षक राजगढ़ पदेन सहायक संचालक की शिकायत पर राजगढ़ थाने पर पवार कृषि सेवा केंद्र ,बस स्टैंड राजगढ़ के प्रोप्राइटर आदित्य सिंह पिता श्री गजेंद्र सिंह पवार के विरुद्ध धोखाधड़ी की धारा 420 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत धारा 3/7 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है।

इस बारे में श्री हरीश कुमार मालवीय , उप संचालक कृषि ,राजगढ़ ने कृषक जगत को बताया कि पवार कृषि सेवा केंद्र राजगढ़ से  1 -1  किलो वजन के सरसो बीज के 5 पैकेट जब्त किए गए। आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है।

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