राज्य कृषि समाचार (State News)पशुपालन (Animal Husbandry)

अनूपपुर में राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत ऋण एवं अनुदान की जानकारी दी

04 जुलाई 2024, अनूपपुर: अनूपपुर में राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत ऋण एवं अनुदान की जानकारी दी – पशुपालन एवं डेयरी विभाग के उप संचालक डॉ. ए.पी. पटेल ने बताया है कि पशु पालन एवं डेयरी विभाग की योजना राष्ट्रीय पशुधन मिशन वर्ष 2021 से प्रारंभ है, जिसके अंतर्गत मुख्यतः पशु नस्ल विकास तथा उद्यमिता विकास की गतिविधियों को शामिल कर बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण कुक्कुट पालन, भेड़ व बकरी पालन, शूकर  पालन, साइलेज उत्पादन, फॉडर ब्लॉक तथा टोटल मिक्सड राशन के उत्पादन हेतु ऋण एवं अनुदान दिए जाने का प्रावधान है।

इच्छुक हितग्राहियों/उद्यमियों को बैंकों से 50 प्रतिशत का ऋण एवं भारत सरकार द्वारा 50 प्रतिशत का अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। अनुदान राशि हितग्राहियों/उद्यमियों को समान  दो  किस्तों में प्रदान की जाती है। पहली किस्त बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराने पर तथा दूसरी किस्त परियोजना पूर्ण होने पर भारत सरकार द्वारा सीधे ऋणदाता बैंक को उपलब्ध  कराई  जाती है। इस योजना का लाभ लेने हेतु हितग्राही को nlm.udyamimitra.in पोर्टल पर  ऑन लाइन  आवेदन करना होता है। योजना का लाभ व्यक्तिगत, स्व सहायता समूह, एफपीओ, एफसीओ और जेएलजी ले सकते हैं, जिसके लिए पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय रीवा/जबलपुर से  तीन  दिवसीय प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है।

उप संचालक  पशुपालन ने बताया है कि 50 लाख लागत के पोल्ट्री फार्म 1000 पक्षी, हैचरी तथा मदर यूनिट की संयुक्त इकाई हेतु अधिकतम 25 लाख का अनुदान प्रदाय किया जाता है। 01 करोड़ लागत के 500+25 बकरी इकाई हेतु अधिकतम 50 लाख का अनुदान, 80 लाख लागत के 400+20 बकरी इकाई हेतु अधिकतम 40 लाख का अनुदान, 60 लाख लागत के 300+15 बकरी इकाई हेतु अधिकतम 30 लाख का अनुदान, 40 लाख लागत के 200+10 बकरी इकाई हेतु अधिकतम 20 लाख का अनुदान, 20 लाख लागत के 100+5 बकरी इकाई हेतु अधिकतम 10 लाख का अनुदान प्रदाय किया जाएगा। 60 लाख लागत के 100+10 सूकर इकाई हेतु अधिकतम 30 लाख का अनुदान तथा 30 लाख लागत के 50+5 सूकर इकाई हेतु अधिकतम 15 लाख का अनुदान प्रदाय किया जाएगा। उप संचालक श्री पटेल ने जिले के बेरोजगार युवकों से अनुरोध किया है कि उपरोक्तानुसार उद्यम स्थापित करने के लिए नजदीकी पशु चिकित्सालय के अधिकारियों से संपर्क स्थापित करते हुए आवेदन जमा कर योजना का लाभ उठाएं।

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