विदिशा में ई-टोकन प्रणाली की खामियों का समाधान, उर्वरक वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के कलेक्टर ने दिए निर्देश
17 अक्टूबर 2025, विदिशा: विदिशा में ई-टोकन प्रणाली की खामियों का समाधान, उर्वरक वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के कलेक्टर ने दिए निर्देश – कृषि विभाग द्वारा भूमि स्वामी की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये ई-टोकन प्रणाली व्यवस्था प्रारंभ की गई है योजना का मूल उद्देश्य भू-स्वामियों को सुगमता से उर्वरक उचित दाम एवं उनके धारित रकबे की मांग अनुसार समय से प्राप्त हो सके है। ई-टोकन उर्वरक व्यवस्था प्रणाली में प्रारंभिक रूप में कुछ तकनीकी विषय परिलक्षित होने की सूचना कुछ स्थानों से प्राप्त हो रही है जैसे कि फार्मर आई.डी. अपडेट ध् जारी न होना, वितरण केन्द्रों पर उर्वरक का सही स्टॉक प्रदर्शित न होना, उर्वरक प्राप्त करने हेतु ई-टोकन जारी न होना आदि। उपरोक्त बिन्दुओं के समाधान हेतु उल्लेखित पत्रध की कंडिका क्रमांक 11 में योजना में संशोधन प्रावधान अनुसार उपाऐं किये जायें ।
कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने जिले में उपरोक्त व्यवस्था के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश प्रसारित किए हैं। जिसके अनुसार भूमि स्वामी जिनके ई-टोकन जनरेट नही हो पा रहे है अथवा ऐसे भूमि स्वामी जिनकी फार्मर आई.डी. नही जारी हो सकी है। उन भूमि स्वामियों को बिना उर्वरक प्राप्त किये वापिस न किया जायें सभी पात्र भूमि स्वामियों को धारित भूमि एवं बोई जाने वाली फसल अनुसार उर्वरक निजी एवं सहकारी संस्थाओ (डबललॉक एवं एमपी एग्रो) के माध्यम से उपलब्ध कराया जावें तथा उर्वरक वितरण कर समस्त आवश्यक दस्तावेज एवं पंजी संधारित की जावें साथ ही फार्मर आई.डी. ध् ई-टोकन जारी न होने के कारणों का रिकॉर्ड भी संधारित करते हुये संबंधित अधिकारियों को सूचित किया जावें।
जिन भूमि स्वामी के ई-टोकन जनरेट हो रहे है उनको प्राथमिकता के आधार पर वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप उर्वरक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ।मंदिर, ट्रस्ट, वन पट्टा, कोटवार एवं अधिपत्य भूमि धारक भूमि स्वामी जिनकी फार्मर रजिस्ट्री आई.डी. नही बन पा रही है उन सभी भूमि स्वामियों को भूमि के दस्तावेज के आधार पर उपलब्धता के अनुसार उर्वरक डबललॉक, एमपी एग्रो एवं निजी उर्वरक विक्रेताओं से उपलब्ध कराया जावें एवं नियमानुसार पंजी संधारित की जावें। जो भूमि स्वामी समिति के सदस्य है और जिनका ई-टोकन जनरेट नही हो रहा है पात्र भूमि स्वामी को संबंधित समिति पर परमिट के आधार पर उर्वरक प्रदाय करना सुनिश्चित करें ।जो भूमि स्वामी समिति के सदस्य नहीं हैं जिनका ई-टोकन जनरेट नहीं हो रहा है। ऐसे पात्र भूमि स्वामी अपनी संबंधित तहसील में स्थित डबललॉक केन्द्र ध् एमपी एग्रो प्राइवेट विक्रेता से प्रतिदिन क्रमशः 150, 75, तथा 100 भूमि स्वामी के मान से पूर्व से प्रचलित विक्रय व्यवस्था अनुसार ऑफ लाइन उर्वरक वितरण कराया जावें।
ऑफ लाईन टोकन प्रदान करने के लिए प्रत्येक डबल लॉक केन्द्र के लिए निर्धारित मोबाइल नंबर जारी किया जायेगा, जिससे दिनांकवार निर्धारित टोकन संख्या अनुसार टोकन जारी किये जावेगें। विक्रय हेतु उवर्रक बोरी की संख्या केन्द्र पर उपलब्ध स्कंध अनुसार प्रतिदिन निश्चित की जावेगी।
ई-टोकन पोर्टल पर प्रदर्शित होने वाले ऐसे उर्वरक जिनके टोकन जारी हुये है परंतु विक्रय निर्धारित समयावधि में नही हुआ है उस स्कंध को ऑफलाईन विकय करते हुये विकय पंजी में नियमानुसार रिकार्ड संधारित किया जावें।
निजी उर्वरक विक्रेता एवं डबललॉक केन्द्रों पर कृषि विस्तार अधिकारियों को पाबंद करते हुए भूमि स्वामियों के ई-टोकन बुक कराने एवं उर्वरक वितरण नियमानुसार कराया जाना सुनिश्चित करेगे। सभी उर्वरक विक्रय संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि ई-टोकन एवं ऑफलाईन टोकन के माध्यम से विक्रय उर्वरक का रिकॉर्ड संधारित कर प्रति दिवस उप संचालक कृषि जिला विदिशा को भेजना सुनिश्चित करें ।
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