हिन्डालको के अमानक डी.ए.पी. पर प्रतिबंध
15 दिसम्बर 2020, दतिया/गुना। हिन्डालको के अमानक डी.ए.पी. पर प्रतिबंध – मध्य प्रदेश के दतिया जिले में डी.ए.पी. उर्वरक अमानक पाए जाने पर कृषि विभाग दतिया के उपसंचालक ने डी.ए.पी. उर्वरक के लॉट को जिले में क्रय-विक्रय, भण्ड़ारण एवं स्थानांतरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। उपसंचालक डॉ. एके बड़ौनिया ने उर्वरक अधिनियम 1985 की धारा 19 ए, ई.सी.ए. की धारा 3(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में डी.ए.पी. उर्वरक के नमूने अमानक पाए जाने पर जिले में प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिसमें ज्योति ट्रेडर्स सेवढ़ा चुंगी दतिया से लिए हिन्डालको इंडस्ट्रीज लिमि. भरूच गुजरात का डीएपी का नमूना अमानक पाए जाने पर उक्त उर्वरक के क्रय-विक्रय भण्ड़ारण एवं स्थानांतरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। गुना में भी उप संचालक कृषि श्री अशोक कुमार उपाध्याय द्वारा मार्कफेड के डबल लॉक केन्द्र नानाखेडी गुना के उर्वरक एनपीके 12:32:16 निर्माता एनएफएल को , मार्कफेड के ही डबल लॉक केन्द्र बीनागंज में चंबल फर्टीलाइजर्स की डीएपी एवं उमा कृषि इंजिनियरिंग ऊमरी रोड गुना पर एसएसपी के उर्वरक नमूने विश्लेषण में अमानक स्तर का पाये जाने के कारण तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है।
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