नरवाई जलाने पर गुना प्रशासन की सख्ती, 31 कृषकों पर 85 हजार रुपये का अर्थदंड
29 अक्टूबर 2026, गुना: नरवाई जलाने पर गुना प्रशासन की सख्ती, 31 कृषकों पर 85 हजार रुपये का अर्थदंड – जिले में नरवाई जलाने की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने के लिए प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। फसल अवशेषों को खेतों में जलाने से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ने, मिट्टी की उर्वरता प्रभावित होने तथा जनस्वास्थ्य एवं जीव-जंतुओं को नुकसान पहुंचने की आशंका के दृष्टिगत नरवाई जलाने पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है।
इसी क्रम में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं उपखंड मजिस्ट्रेट गुना श्रीमती शिवानी पाण्डे ने नरवाई जलाने के मामलों में कार्रवाई करते हुए 31 कृषकों के विरुद्ध अर्थदंड अधिरोपित करने के आदेश जारी किए हैं। इनमें 28 कृषकों पर 2,500-2,500 रुपये तथा 3 कृषकों पर 5,000-5,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। इस प्रकार कुल 85 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।
वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बमोरी के प्रतिवेदन के आधार पर राजस्व पटवारियों एवं कृषि विस्तार अधिकारियों की टीम द्वारा संबंधित ग्रामों में नरवाई जलाने के मामलों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम गढला उजारी, सोनखरा, बाघेरी, खुटियारी, बारोदिया, अमरोद तथा धाननखेड़ी के संबंधित कृषकों के विरुद्ध यह कार्रवाई की गई है।
प्रशासन ने जिले के सभी कृषकों से अपील की है कि वे फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन करें तथा खेतों में नरवाई न जलाएं। पर्यावरण संरक्षण, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने और आगजनी की संभावित घटनाओं से बचाव के लिए फसल अवशेषों का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करें तथा प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन सुनिश्चित करें।
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