मछुआ समृद्धि योजना: स्मार्ट फिश पार्लर पर मिलेगी 90% तक सब्सिडी, तुरंत करें आवेदन
17 दिसंबर 2025, भोपाल: मछुआ समृद्धि योजना: स्मार्ट फिश पार्लर पर मिलेगी 90% तक सब्सिडी, तुरंत करें आवेदन – मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग द्वारा मत्स्य कृषकों और मछली विक्रेताओं के हित में मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत जिले में मछली व्यवसायियों और उपभोक्ताओं को हाईजैनिक परिस्थितियों में मछली की खरीद–बिक्री की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्मार्ट फिश पार्लर स्थापित किए जाएंगे। इससे एक ओर जहां उपभोक्ताओं को ताजी और स्वच्छ मछली मिलेगी, वहीं दूसरी ओर मछुआरों और विक्रेताओं को उनके उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त हो सकेगा।
योजना के अंतर्गत शिवपुरी जिले में कुल 6 स्मार्ट फिश पार्लर स्थापित किए जाएंगे। इनमें 3 सामान्य वर्ग, 2 अनुसूचित जनजाति और 1 अनुसूचित जाति वर्ग के लिए निर्धारित हैं। प्रत्येक स्मार्ट फिश पार्लर की कुल लागत 5 लाख रुपये तय की गई है, जिसमें से 90 प्रतिशत राशि सरकार अनुदान (सब्सिडी) के रूप में देगी। हितग्राही को केवल 10 प्रतिशत यानी 50 हजार रुपये अंशदान के रूप में जमा करना होगा।
कौन कर सकता है आवेदन
इस योजना में सभी वर्गों के इच्छुक मत्स्य विक्रेता, मछुआ सहकारी समितियां, मछुआ स्वयं सहायता समूह के सदस्य एवं अन्य पात्र आवेदक आवेदन कर सकते हैं। आवेदक का मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
चयन और निर्माण की प्रक्रिया
शहरी क्षेत्र में स्मार्ट फिश पार्लर के लिए हितग्राही का चयन एवं निर्माण कार्य नगर पालिका, नगर परिषद या नगरीय निकाय द्वारा किया जाएगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में यह कार्य जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के माध्यम से कराया जाएगा। स्मार्ट फिश पार्लर का निर्माण संबंधित ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय द्वारा किया जाएगा।
मासिक शुल्क और शर्तें
स्मार्ट फिश पार्लर संचालन के लिए हितग्राही को संबंधित पंचायत या नगरीय निकाय को 1000 रुपये प्रतिमाह शुल्क देना होगा। यदि हितग्राही की कार्यप्रणाली संतोषजनक नहीं पाई जाती है, तो अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
आवेदन की अंतिम तिथि
स्मार्ट फिश पार्लर स्थापना के लिए आवेदन 26 दिसंबर 2025 तक स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन कार्यालयीन समय में सहायक संचालक, मत्स्योद्योग विभाग, जिला शिवपुरी में जमा किए जा सकते हैं।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
आवेदन के साथ आधार कार्ड, समग्र आईडी, निवास प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, राशन कार्ड और आय प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
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