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स्मार्ट फिश पार्लर की स्थापना हेतु 7 मार्च तक आवेदन करें

04 मार्च 2025, टीकमगढ़: स्मार्ट फिश पार्लर की स्थापना हेतु 7 मार्च तक आवेदन करें – टीकमगढ़ जिले के आवेदकों से स्मार्ट फिश पार्लर की स्थापना हेतु 7 मार्च तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर स्मार्ट फिश पार्लर स्थापित कर सकते हैं।

सहायक संचालक मत्स्योद्योग श्रीमती मेघा गुप्ता द्वारा जानकारी दी गई कि मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना के अंतर्गत जिले में स्मार्ट फिश पार्लर की स्थापना की जायेगी। इन निकायों/पंचायतों में स्मार्ट फिश पार्लर का निर्माण संबंधित निकाय/पंचायत द्वारा किया जायेगा तथा स्थापना उपरांत स्मार्ट फिश पार्लर को संचालन हेतु स्थानीय व्यक्तियों को शासन द्वारा निर्धारित नियम एवं नीति के अंतर्गत आवंटित किया जायेगा।ऐसे स्मार्ट फिश पार्लर निर्माण एवं तत्पश्चात पात्र व्यक्तियों को आवंटित किये जाने के लिये कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग (द्वितीय तक कलेक्ट्रेट भवन) जिला टीकमगढ़ में 7 मार्च 2025 तक कार्यालयीन समय में निकाय/पंचायत से आवेदन आमंत्रित  किए गए हैं।

पात्र व्यक्तियों को पार्लर आवंटन किये जाने पर 10 प्रतिशत राशि (50000 रुपये) अंशदान के रूप में संबंधित नगरीय निकाय/पंचायतों में जमा करना होगा तथा 1000 रुपये प्रतिमाह किराया देय होगा। आवंटित किये जाने वाले व्यक्तियों से निकाय/पंचायत द्वारा अनुबंध निष्पादित किया जायेगा तथा हितग्राही की कार्यप्रणाली संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर अनुबंध समाप्त किया जायेगा। हितग्राही द्वारा अपना आवेदन संबंधित निकाय/पंचायत में किया जाएगा एवं हितग्राही को संबंधित निकाय/पंचायत का निवासी होना अनिवार्य है। जिस संवर्ग के अंतर्गत पार्लर आवंटित किया जाना है उसी श्रेणी के हितग्राही आवंटन हेतु पात्र होंगे। सामान्य श्रेणी में एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर मछुआ नीति 2008 के अनुसार हितग्राही का प्राथमिकता क्रम निर्धारित किया जायेगा तथा इसके उपरांत भी एक ही श्रेणी में अधिक आवेदन होने पर लाटरी से हितग्राही का चयन किया जायेगा।  गरीबी  रेखा के हितग्राहियों के चयन में प्राथमिकता दी जायेगी। विस्तृत नियम एवं शर्तें कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग टीकमगढ़ में कार्यालयीन समय में देखे जा सकते हैं।

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