आर्थिक गबन पर तत्कालीन सहायक समिति प्रबंधक पर एफआईआर दर्ज़
09 दिसम्बर 2022, इंदौर: आर्थिक गबन पर तत्कालीन सहायक समिति प्रबंधक पर एफआईआर दर्ज़ – आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था आम्बाचंदन, महू में पदस्थ रहे सहायक समिति प्रबंधक बनेसिंह पिता बजेसिंह सिसोदिया के विरूद्ध एक करोड़ 33 लाख 49 हजार 825 रूपये के आर्थिक गबन पर थाना किशनगंज महू में एफआईआर दर्ज कराई गई है। यह एफआईआर आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था आम्बाचंदन के प्रबंधक द्वारा दर्ज कराई गई है।
बताया गया कि आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्यादित अम्बाचन्दन तहसील महू जिला इंदौर में वर्ष 2012-2013 एवं 2013-2014 के संस्था में पदस्थ तत्कालीन सहायक समिति प्रबंधक बनेसिंह पिता बजेसिंह सिसोदिया द्वारा की गई आर्थिक अनियमिताओं की शिकायत प्राप्त होने पर इंदौर प्रीमियर को आपरेटिव बैंक लिमिटेड तथा सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता कार्यालय इंदौर द्वारा आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था अम्बाचन्दन के रिकार्ड की जांच की गई । जांच में तत्कालीन संस्था सहायक प्रबंधक बनेसिंह सिसोदिया द्वारा संस्था में आर्थिक अनियमितता गबन करके 1 करोड़ 33 लाख 49 हजार 825 रूपये का दोषी पाया गया तथा पूर्ण रूप से उत्तरदायी निर्धारित किया गया।
जांच दल द्वारा की गई जांच में मुख्य रूप से पाया गया कि बनेसिंह सिसोदिया द्वारा 79 सदस्यों के फर्जी ऋण निकालकर आर्थिक अनियमितता की गई। उक्त 79 सदस्यों की शिकायत सदस्यों के द्वारा नहीं की जाकर वर्तमान प्रबंधक श्री मोहन सिंह कुशवाह के द्वारा दी जानकारी के आधार पर एवं उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये रिकार्ड एवं सदस्यों को ऋण वसूली के सूचना पत्र तामीली के आधार पर हुई । बनेसिंह सिसोदिया के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 409,467,468 तथा 471 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
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