बालाघाट में इफको की डुप्लीकेट बोरियों में भरा खाद पकड़ा 72 बोरियां जब्त, चार के खिलाफ एफआईआर दर्ज़
13 जुलाई 2024, इंदौर: बालाघाट में इफको की डुप्लीकेट बोरियों में भरा खाद पकड़ा 72 बोरियां जब्त, चार के खिलाफ एफआईआर दर्ज़ – लालची लोगों द्वारा किसानों के साथ धोखाधड़ी करने के नए – नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। ताज़ा मामला बालाघाट जिले के वारासिवनी का सामने आया है, जहाँ इफको की डुप्लीकेट बोरियों में खाद भरकर बेचा जा रहा था। ग्रामीणों द्वारा की गई शिकायत पर कृषि विभाग की टीम ने ग्राम कोस्ते में कार्रवाई कर एक घर से नकली खाद की 72 बोरियां जब्त की और कलेक्टर के निर्देश पर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी ,वारासिवनी द्वारा चार आरोपियों के खिलाफ थाना वारासिवनी में एफआईआर दर्ज़ कराई गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री धनलाल ठाकरे और अन्य ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि रत्नम खाद (बालाजी फ़ास्फ़ेटस प्रा लि , देवास ) के सिंगल सुपर फास्फेट खाद को प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना (डीएपी इफको ब्रांड ) के नाम से ग्राम कोस्ते में मुनेश चौहान के घर से बेचा जा रहा है। सूचना पर कृषि विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए उक्त घर से 72 बैग (वजन 50 किलो ) कुल 36 क्विंटल खाद का अवैध भंडारण पकड़ा । मुनेश ने बताया कि यह खाद दीक्षांत जैतवार, संचालक सिद्धि विनायक कृषि सेवा केंद्र, वारासिवनी का है, जिसे उसके द्वारा मेरे घर में रखा गया है। प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना (डीएपी इफको ब्रांड ) की खाली बोरी में पलट कर यह खाद लालबर्रा भी भेजा गया है। पहले भी यह काम कर चुका है। खाली प्रिंटेड बैग रमेश से मंगवाए गए हैं।
जाँच टीम ने सिद्धि विनायक कृषि सेवा केंद्र वारासिवनी के संचालक दीक्षांत जैतवार से उक्त खाद के भंडारण से संबंधित दस्तावेज जैसे लाइसेंस, देयक आदि मांगे गए , लेकिन प्रस्तुत नहीं किए गए। मामला संदिग्ध प्रतीत होने पर पंचनामा बनाकर उक्त खाद को थाना वारासिवनी के सुपुर्द किया गया। किसानों के साथ छलावा कर आर्थिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से धोखाधड़ी करने पर आरोपियों मुनेश चौहान ,ग्राम कोस्ते ,दीक्षांत जैतवार ,संचालक सिद्धि विनायक कृषि सेवा केंद्र वारासिवनी ,अजीत रमेश ,वारासिवनी ,बालाजी फास्फेट , प्रा लि ,इंडस्ट्रियल एरिया देवास, ऑफिस 305, उत्सव एवेन्यू ,12 /5, उषा गंज , इंदौर के खिलाफ श्रीमती प्रतिभा टेम्भरे ,वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी सह बीज निरीक्षक, वारासिवनी की शिकायत पर थाना वारासिवनी में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस )2023 की धारा 318 (4 ), 3 (5 ), आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 और 7 के तहत 9 जुलाई 2024 को एफआईआर दर्ज़ की गई है।
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