म.प्र. के किसान घर से ही बेच सकेंगे अपनी उपज
22 सितम्बर 2021, भोपाल । म.प्र. के किसान घर से ही बेच सकेंगे अपनी उपज – मध्यप्रदेश के किसान घर से अपनी उपज बेच सकेंगे, इसके लिये मण्डी बोर्ड द्वारा पहल की गई है। इसके पूर्व कोरोना संकट में मध्यप्रदेश की मंडियां बंद रहने पर म.प्र. शासन ने किसानों के घर से कृषि उपज खरीदने की छूट व्यापारियों को दी गई थी। इस प्रकार की व्यवस्था में किसानों और व्यापारियों की भागीदारी को देखते हुए सौदा पत्रक से खरीदी की प्रकिया के आशानुरूप सफलतम परिणाम आने से मप्र शासन अब मोबाइल एप से खरीदी की व्यवस्था को स्थायी रूप देने जा रही है। इस व्यवस्था को निरंतर बनाये रखने के लिये प्रबंध संचालक मप्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल द्वारा गत दिनों परिपत्र जारी कर सौदा पत्रक एंड्राइड मोबाइल एप के माध्यम से मंडी प्रांगण के बाहर कृषि उपज का कय-विक्रय पुन: किये जाने के संबंध में समस्त मंडी सचिवों को निर्देश दिये गये हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 में किसानों की कृषि उपज सौदा पत्रक माध्यम से क्रय किये जाने का प्रावधान है। इस व्यवस्था में व्यापारी मंडी के बाहर भी किसान की सहमति के आधार पर कृषि उपज खरीद सकेंगे। इससे किसान को मंडी तक जाने की परेशानी से छुटकारा मिलेगा। साथ ही सरकार को मिलने वाले मंडी शुल्क में भी कमी नहीं होगी।
मध्यप्रदेश में किसानों की उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्राथमिक साख सहकारी समितियों के माध्यम से प्रमुख रूप से गेहूँ और धान की खरीदी की जाती है। इसके अलावा व्यापारियों द्वारा मंडी प्रांगणों में बोली लगाकर कृषि उपज खरीदते हैं। इस संबंध में मंडी बोर्ड द्वारा किसानों को होने वाली असुविधा को ध्यान में रखते हुए सौदा पत्रक एंड्राइड मोबाइल एप तैयार कर मण्डी बोर्ड/मंडी समिति से अनुज्ञप्ति प्राप्त व्यापारियों को मंडी प्रांगण के बाहर सीधे किसानों से कृषि उपज का खरीदने की अनुमति दी गई है।
प्रबंध संचालक श्री विकास नरवाल द्वारा पूर्ण प्रक्रिया का पालन करते हुये सौदा पत्रक एंड्राइड मोबाइल एप के माध्यम से किसानों की कृषि उपज क्रय-विक्रय के संबंध में पूर्ण निष्ठा एवं लगन से कार्यवाही करने के लिये निर्देश समस्त मण्डी अमले को दिये।
अवैध व्यापार पर नियंत्रण की तैयारी
मध्यप्रदेश की मण्डी समितियों में अवैध व्यापार पर नियंत्रण हेतु मण्डी बोर्ड द्वारा कठोर कदम उठाये जा रहे हैं। इसके पूर्व मण्डी बोर्ड के अंतर्गत समस्त सातों आंचलिक कार्यालय (भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर, रीवा) द्वारा संभागीय/ मंडी समिति स्तर पर निरीक्षण दल/उडऩ दस्ते का गठन कर अवैध व्यापार पर निरीक्षण एवं नियंत्रण की कार्यवाही की जाती रही है। इसी क्रम में प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल द्वारा अवैध व्यापार पर नियंत्रण हेतु गठित निरीक्षण दल/उडऩ दस्ते के माध्यम से सख्त कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये।
प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड द्वारा समस्त संयुक्त संचालक आंचलिक कार्यालय तथा मंडी सचिवों को मंडी क्षेत्र में होने वाले कृषि उपज के अवैध व्यापार एवं अवैध परिवहन पर सतत निगरानी रख कर निरीक्षण किये जाने के निर्देश दिये गये। जिसकी साप्ताहिक समीक्षा मंडी बोर्ड स्तर से वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से किये जाने के लिये मध्यप्रदेश की समस्त ‘अ’ वर्ग की 39 मंडियों के लिये मंगलवार, ‘ब’ वर्ग की 42 मंडियों के लिये बुधवार, ‘स’ वर्ग की 56 मंडियों के लिये गुरूवार तथा ‘द’ वर्ग की 122 मंडियों के लिये शुक्रवार का दिन निर्धारित करते हुये समस्त आंचलिक अधिकारियों तथा मंडी सचिवों को वर्चुअल मीटिंग में अवैध व्यापार की रोकथाम हेतु अधिक से अधिक सतत निरीक्षण करने के निर्देश दिये।