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जैव उत्तेजक उत्पाद अब उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 में शामिल

15 मार्च 2025, नई दिल्ली: जैव उत्तेजक उत्पाद अब उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 में शामिल – कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली  द्वारा गत 11 मार्च 2025 को जारी आदेश में उर्वरक  नियंत्रण आदेश 1985 की अनुसूची VI में जैव उत्तेजक उत्पादों को शामिल कर लिया गया है। इसलिए  जैव उत्तेजकों सहित उर्वरकों की बिक्री का व्यवसाय करने के लिए निर्माता, थोक विक्रेता, डीलर, खुदरा विक्रेता के लिए प्राधिकरण पत्र प्राप्त करना आवश्यक  हो गया है।        

 उल्लेखनीय है कि  भारत सरकार ने अधिसूचना संख्या 3922 ई दिनांक 12-9-24 के तहत 11 जैव उत्तेजकों को खाद्य एवं औषधि मानक नियंत्रण अधिनियम, 1962 की अनुसूची VI में अधिसूचित किया है।  चूंकि, जैव उत्तेजक अन्य उर्वरकों की तरह अनुसूची VI में अधिसूचित हैं, इसलिए राज्यों को संबंधित राज्य में जैव उत्तेजक सहित उर्वरकों की बिक्री के व्यवसाय को चलाने के लिए निर्माता, थोक व्यापारी, डीलर और खुदरा विक्रेता को प्राधिकरण पत्र जारी करना आवश्यक है। इस हेतु केंद्रीय  कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ,नई दिल्ली ने  राज्य  सरकारों से  तदनुसार कार्रवाई  करने का अनुरोध किया है।

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अतः ऐसे सभी कीटनाशक विक्रेता जो उर्वरक लाइसेंस के बगैर किसी भी प्रकार के जैव उत्तेजक उत्पादों का विक्रय कर रहे हैं , उन्हें उर्वरक बिक्री का लाइसेंस अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा , अन्यथा उनके विरुद्ध  कार्रवाई की जा सकती है।

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