पराली प्रबंधन के लिए बिहार सरकार की बड़ी पहल
05 मई 2025, भोपाल: पराली प्रबंधन के लिए बिहार सरकार की बड़ी पहल – बिहार की सरकार ने अपने राज्य के किसानों से पराली न जलाने के लिए अनुरोध किया है वहीं पराली प्रबंधन
के लिए भी बड़ी पहल की है। सरकार ने अपने राज्य के किसानों के लिए फसल अवशेष के सही प्रबंधन के लिए स्ट्रॉ रीपर और स्ट्रॉ बेलर मशीन खरीदी के लिए प्रोत्साहित किया है और इसके लिए पचास प्रतिशत अनुदान भी दिया जा रहा है।
स्ट्रॉ रीपर
इस मशीन का उपयोग कम्बाईन हार्वेस्टर से फसल कटाई के बाद खेत में बचे खड़े फसल अवशेष (स्ट्रॉ) को काटकर भूसा बनाने में किया जाता है। यह मशीन पीछे चल रहे ट्रॉली में भूसा को जमा करता है। फसल अवशेष के साथ छूटे हुए बाली से अन्न को निकालकर अलग जमा भी करता है जिससे किसानों को अतिरिक्त फायदा होता है। इस मशीन के उपयोग से फसल अवशेष प्रबंधन का काम अत्यंत कुशलतापूर्वक किया जाता है।
स्ट्रॉ बेलर
इस मशीन का उपयोग कम्बाईन हार्वेस्टर से फसल कटाई के बाद खेत में बचे फसल अवशेष को जमा करके कंपैक्ट बेल (गट्ठर) बनाने में किया जाता है, जिससे किसान भाई कम जगह में ही बेल को स्टोर कर सकते हैं।
इसका उपयोग मवेशियों के चारा और औद्योगिक इकाई में किया जा सकता है। इस मशीन के उपयोग से फसल अवशेष प्रबंधन का काम अत्यंत कुशलतापूर्वक किया जाता है।
अनुदान
बिहार सरकार, कृषि विभाग के मुताबिक, स्ट्रॉ रीपर के लिए किसानों को इस योजना के तहत 40 फीसदी यानी अधिकतम 1,20,000 रुपये का अनुदान मिलेगा। वहीं अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों को 50 फीसदी या अधिकतम 1,50,000 रुपये तक का अनुदान मिलेगा। बिहार सरकार कृषि विभाग द्वारा स्ट्रॉ बेलर-रैक सहित पर सामान्य श्रेणी के किसानों को 75 फीसदी या अधिकतम 2,25,00 रुपये तक अनुदान मिलेगा। जबकि अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों को 80 फीसदी या अधिकतम 2,50,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। वहीं, स्क्वॉयर बेलर/रेक्टेंगुलर बेलर पर 40 फीसदी या अधिकतम 5,28,000 रुपये और अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों को 50 फीसदी या अधिकतम 6,60,000 रुपये का अनुदान मिलेगा।
प्रक्रिया
इस यंत्र को किसान ऑनलाइन आवेदन कर अनुदानित दर खरीद सकते हैं। साथ ही स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर के तहत खरीद किए जाने वाले फसल अवशेष प्रबंधन के यंत्रों की सूची में भी यह यंत्र शामिल है।
ऑनलाइन आवेदन
ऑनलाइन आवेदन कृषि विभाग की वेबसाइट (http://farmech.bihar.gov.in) पर किए जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के संबंध में विशेष जानकारी के लिए अपने प्रखंड कृषि पदाधिकारी / सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्र) / जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।
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